
सूरत : ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड दस्तावेजों को मान्य माना जाएगा
By Loktej
On
परिवहन आयुक्त कार्यालय से आरटीओ को निर्देश
ड्राइविंग लाइसेंस के डाउनलोड किए गए दस्तावेजों को वैध दस्तावेज मान्य मानने के निर्देश परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से आरटीओ कार्यालय को दिए गए है।
ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी बुक ड्राइवर के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज होते हैं। वाहन चलाते समय इन दस्तावेजों को फिजिकल या डिजिटल रूप से अपने साथ रखना महत्वपूर्ण है। ड्राइविंग लाइसेंस गुजरात सरकार द्वारा स्मार्ट प्रारूप में प्रदान किया जाता है। जो एक वैध दस्तावेज है। एक बार ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की पीडीएफ फाइल को उस अवधि के भीतर डाउनलोड कर सकता है जब ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के पंजीकृत पते पर पहुंचता है। यह डाउनलोड किया गया दस्तावेज मोटर वाहन नियमों के तहत मान्य है। इसे लागू करने के लिए आरटीओ कार्यालय को निर्देश दिया गया है।
Tags: Surat