सूरत : आईटी पोर्टल पर फोर्म 26-एएस के आधार पर नोटिस नहीं थमायी जाएगी !

सूरत : आईटी पोर्टल पर फोर्म 26-एएस के आधार पर नोटिस नहीं थमायी जाएगी !

पुरानी जानकारी की शिकायतों के बाद निर्णय लिया

इन्कम टेक्स पोर्टल पर चालू वर्ष से करदाताओं की सुविधा के लिए शुरू की गई 26एएस के फॉर्म में सभी जानकारी पहले से ही दी गई है। लेकिन इसमें कई गलतियों के कारण करदाताओं की परेशानी बढऩे की शिकायतें मिली थी। इसके कारण इन्कम टेक्स पोर्टल पर रखी गई जानकारी के आधार पर करदाताओं को नोटिस भेजने सहित कार्यवाही नहीं किए जाने का आश्वासन सीबीडीटी द्वारा दिया गया है। 
इन्कम टेक्स में करदाताओं की जानकार ऑनलाइन मिले इसलिए 26 एएस फॉर्म पेश किया है। इस फॉर्म के अंदर पूरे साल दौरान करदाताओं ने किए सभी वित्तीय व्यवहारों की जानकारी इन्कम टेक्स विभाग पास पहले से ही होने के कारण इसके मुताबिक रिटर्न भरा नहीं गया तो कार्यवाही की संभावना व्यक्त की जा रही थी। क्योंकि कुछ मामलों में करदाताओं की पुरानी जानकारी रखी गई थी। कुछ मामलों में फिक्स डिपॉजिट दो नाम पर हो तो दोनों में जानकारी दर्शायी जानेसे करदाताओं को नोटिस मिलने का डर सता रहा था। इसके निवारण के लिए सीबीडीटी ने यह जानकारी सिर्फ जानकारी के लिए ही होने की बात कहीं। इसके कारण करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
इन्कम टेक्स पोर्टल पर न्यु एन्युअल इन्फोर्मेशन स्टेटमेंट यानि कि करदाताओं को पूरे साल दौरान मिलनेवाला ब्याज, डिविडन्ड, सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन, म्युच्युअल फंड और विदेश में किया जाने वाला निवेश या वहां से आने वाले वित्तीय जानकारी पोर्टल पर ही देखे ऐसी कार्यवाही की गई थी। जबकि करदाताओं द्वारा रिटर्न फाइल की जा रही है तब इसके लिए जो फॉर्म 26 एएस तैयार किया गया है। इसमें करदाताओं की पुरानी जानकारी रखी जाने की शिकायतें उठी थी। जिसके कारण करदाताओं को रिटर्न भरने की समस्या होने के कारण ही यह निर्णय लिया गया है।

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