सूरत : अब 4 लाख सालाना आय वालों भी मिलेगा मुख्यमंत्री राहत फंड का लाभ

राज्य सरकार ने एक लाख की आय मर्यादा बढ़ाकर चार लाख रूपये की

सालाना चार लाख की आय वाले भी अब मुख्यमंत्री राहत फंड से सहायता प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार ने वर्तमान प्रावधान में जरूरी संशोधन करनेसे शहर के हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री राहत फंड में सहायता प्राप्त करने के लिए आय की मर्यादा एक लाख से बढ़ाकर दस लाख करने की मांग पिछले दस सालों की जा रही थी। जरूरमंद मरीजों को मेयर फंड, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत फंड से सहायत प्राप्त करने के लिए मददरूप होने वाले अधिवक्ता समीर बोघरा ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत फंड से सहायता प्राप्त करने के लिए एक लाख की आय मर्यादा 2001 के साल में तय की गई थी। इस बात को 20 साल बीत गए थे। हाल में एक लाख की आय का दाखिला प्राप्त करने में मुश्किले आती है। मुख्यमंत्री राहत फंड में आवेदन करने के लिए तहसीलदार का आय का दाखिला जरूरी है। सालाना एक लाख आय का दाखिला देने के लिए तहसीलदार आनाकानी करते होने से आवेदनकर्ताओं को परेशानी होती थी।
उन्होंने कहा कि आय की मर्यादा एक लाख से बढ़ाकर चार लाख किए कई बार राज्य सरकार से मांग की थी। राज्य ससरकार ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए अब चार लाख तक सालाना आय वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री राहत फंड में सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। एक लाख की आय चार लाख होने से तहसीलदार के आय का दाखिला प्राप्त करने में अब कोई मुश्किले नहीं आएगी। दिल की बीमारी, ट्रान्सप्लांट, किडनी ट्रान्सप्लान्ट, लीवर ट्रांसप्लांट, सभी प्रकार के खून के कैंसर में बोन मेरा ट्रांसप्लांट, बच्चों में थेलेसेमिया मेजर के बोन मेरा ट्रांसप्लांट और अन्य प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन में मुख्यमंत्री राहत फंड से आर्थिक सहायता मिलती है। चार लाख की मर्यादा तय होने से बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
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