सूरत : जीएसटी नंबर आंवटित करने में आ रही दिक्कते, हाइकोर्ट में रिट पिटिशन दायर

सूरत : जीएसटी नंबर आंवटित करने में आ रही दिक्कते, हाइकोर्ट में रिट पिटिशन दायर

समस्याओं का निवारण नहीं आने से आखिरकार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

जीएसटी नंबर आवंटित करने में आ रही परेशानियों को लेकर आखिरकार हाइकोर्ट में इस मुद्दे पर रिट पिटिशन दायर किया गया। नया कारोबार शुरू करने के लिए स्टेट जीएसटी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आवेदन किए जाने पर व्यापारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसी स्थिति पिछले अगस्त माह से थी। इसलिए जीएसटी कमिश्रर को ज्ञापन सौंपने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि नंबर आवंटित करने में परेशान करना बंद करें। हालांकि इस बात को चार माह बीतने के बावजूद व्यापारियों की समस्या दूर नहीं। इसलिए सीए और टेक्स कन्सल्टन्ट भी आखिरकार परेशान हो गए। क्योंकि जिस सबूत के साथ आवेदन करने के बाद किसी न किसी कारण इसमें क्वेरी निकालकर आवेदन नामंजूर किया जाता था। इस समस्या के स्थायी निवावरण आए इसलिए हार्दिक शाह ने हाईकोर्ट में कुछ दिन पहले रिट पिटिशन दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में जीएसटी अधिकारी को नोटिस भेजने से खलबली मच गई है।
सीए हार्दिक शाह ने बताया कि पिछले छह माह से स्टेट जीएसटी द्वारा नए नंबर आवंटित करने में आनाकानी की जा रही थी। इसको लेकर कई बार पेशकश की गई, फिर भी समस्या का निवारण नहीं हुआ। जिससे समस्या का स्थायी निवारण के लिए और व्यापारियों के साथ पूरे सीए आलम को होने वाली तकलीफों को दूर करने के लिए हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर किया है।
इन मुद्दों पर मांगी दाद
घर से व्यापार किए जाने के बावजूद स्टेट जीएसटी के अधिकारी नए नंबर आवंटित नहीं करते है। वारसागत संपत्ति में परिवार का ही सदस्य व्यापार करता है फिर भी रेट करार मांगा जाता है। स्थल पर जांच करने के बाद नंबर का आवेदन रद्द किया जाता है, लेकिन इसका कारण दर्शाया नहीं जाता है। 10 से कम व्यक्ति होने के बावजूद गुमास्ता धारा का लाइसन्स अनिवार्य मांगा जाता है।

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