सूरत : वरेली में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कैद

सूरत : वरेली में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कैद

पीडि़ता को 15 लाख मुआवजा देने का कोर्ट का आदेश

पलसाणा के वरेली गाम में परप्रांतीय इलाके में रहने वाले एक परिवार की 7 वर्षीय बच्ची को पड़ोस में रहने वाले बदमाश ने ललचा कर निकट के झाडिय़ों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में सोमवार को आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कैद और तीन हजार का जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अलावा भोग बनने वाले को 15 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक पलसाणा तहसील के वरेली इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट निवासी परप्रांतीय परिवार की 7 वर्षीय बच्ची को निकट में रहने वाला विकासकुमार उर्फ विक्की चंद्रदेव राजवंशी नामक युवक खाड़ी किनारे झाडिय़ों में ले गया। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने पर मुंह दबाकर चाकू बताकर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद बच्ची तड़पते छोडक़र आरोपी भाग गया था। घटना के संदर्भ में कडोदरा पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने वरेली गाम के सीसीटीवी चेक करने पर विकास बच्ची का हाथ पकडक़र सूनसान जगह की ओर ले जाते हुए दिखायी दिया। पुलिस ने विकास की खोजबीन करके वरेली बस स्टैंड निकट पकड़ा था। आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा करके पुलिस ने कोर्ट में चार्टशीट दाखल की थी। इस केस में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में स्पेशल सरकारी अधिवक्ता के तौरपर पी.एन.परवार की नियुक्ति की गई थी। कोर्ट में दलीले करके सभी सबूत कोर्ट में रखे थे। आखिरकार इस केस में कोर्ट ने 29 नवंबर को आरोपी विकासकुमार राजवंशी को अंतिम सांस तक कैद की सजा और 3 हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई। पीडि़ता बच्ची को 15 लाख का मुआवजा चुकाने का आदेश भी दिया।

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