सूरत : टीडीएस का दायरा बढ़ाकर इन्कम टेक्स की आय बढ़ाने की सीबीडीटी की तैयारी

सूरत : टीडीएस का दायरा बढ़ाकर इन्कम टेक्स की आय बढ़ाने की सीबीडीटी की तैयारी

कबाड़ और लकड़े के व्यापारी भी अब टीडीएस के दायरे में

छोटे व्यापारियों को अभी तक टीडीएस में से मुक्ति दी गई थी, लेकिन अब से उन्हें भी टीडीएस के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके कारण अगले दिनों में विवाद खड़ा होने की संभावना है। टेक्स डीडक्शन सोर्स (टीडीएस) का दायरा बढ़ाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्स (सीबीडीटी)परिपत्र जारी किया है। इसमें अभी तक लकड़ा, कबाड़ के व्यापारी माल खरीदी करके इसका मेन्युफेक्चर करते थे। उन्हें टीडीएस में से मुक्ति दी गई थी। हालांकि इसके लिए उनके पास डेकलेरेशन फॉर्म भरा जाता है। 
ऐसे में सीबीडीटी ने जारी किए नए परिपत्र के मुताबिक कबाड़ का सामान, लकड़ा, शराब खरीदने वाले को भी अब बेचने वाले का टीडीएस काटकर विभाग में जमा करना होगा। हालांकि अभी तक इन व्यापारियों को इससे मुक्ति दी जाती थी। जबकि नए परिपत्र के मुताबिक उन्हें भी टीडीएस में शामिल किया गया है। इसके कारण अगले दिनों में विवाद होने की संभावना है। क्योंकि अभी तक ऐसे व्यापारियों को टीडीएस में से मुक्ति दी गई थी। वहीं नए परिपत्र से उन्हेें टीडीएस के दायरे में लेने से समस्या और बढ़ सकती है।
इसके अलावा नए परिपत्र के मुताबिक सभी सरकारी कार्यालय में भी काम करने वाले कॉन्ट्राक्टर से भी टीडीएस काटकर इन्कमटेक्स विभगा में जमा करना होगा। इसके अलावा जिनका टर्न ओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा उनके द्वारा किसी भी प्रकार की खरीदी या बिक्री की जाए तो उस पर भी टीडीएस का प्रावधान किया गया है।
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