सूरत : पांच साल बाद सर्विस टेक्स कानून के तहत 7 हजार नोटिस जारी

सूरत : पांच साल बाद सर्विस टेक्स कानून के तहत 7 हजार नोटिस जारी

व्यापारियों की बढ़ी मुश्किलें

सीजीएसटी विभाग ने साल 2016-17 के सर्विस टेक्स के तहत पांच साल बाद 100 प्रतिशत पेनल्टी को लेकर करीबन 7 हजार नोटिस जारी किए जाने से सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों के अलावा व्यवसायी वर्ग में खलबली मच गई।
सीजीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा दो दिन में तीन लाख रिटर्न चेक करके साल 2016-17 के सर्विस टेक्स कानून के संदर्भ में पांच साल बाद 100 प्रतिशत पेनल्टी 30 दिनों में भरने के निर्देश देने की कई नोटिस जारी किए गए। कुछ मामलों में आकारणी पहले हुई हो ऐसे मामले में भी नोटिस जारी की गई है। सूरत के टेक्स प्रेक्टीश्रर सूत्रों के मुताबिक 21 तारीख को जीएसटी रिटर्न भरने के बाद केवल दो ही दिन में 100 प्रतिशत पेनल्टी भरने की सूचना वाली नोटिस भेजी गई है। जिस क्वेरी का जवाब पहले दिया गया हो ऐसे करदाताओं को भी नोटिस भेजी गई है।
उल्लेखनीय है कि साल 2016-17 में सर्विस टेक्स इस्यू के लिए नोटिस इस्यू की गई है। जिसमें 26 एएस यानि कि टीडीएस और 194-सी का इस्यू है। उस समय इस केसों का एसेसमेंट हो गया था। ऐसे केसों में पांच साल दौरान केसों का अंतिम निकाल करने की तारीख 25-10-21 थी। इस तारीख को नोटिस इश्यू करना जरूरी था। व्यापारियों ने जैसे ही सितंबर के रिटर्न भरे वैसे ही अधिकारियों ने रिटर्न नोटिस इश्यू की है। 
 
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