सूरत : नारी संरक्षण गृह एवं जोनल निरीक्षण गृह में हुआ मार्गदर्शन कार्यक्रम

सूरत : नारी संरक्षण गृह एवं जोनल निरीक्षण गृह में  हुआ मार्गदर्शन कार्यक्रम

घरेलू हिंसा अधिनियम और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सरकार की सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की

आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष  वीके व्यास व सचिव के साथ-साथ अपर वरिष्ठ सिविल जज केएन प्रजापति के मार्गदर्शन में नारी संरक्षण गृह एवं जोनल ऑब्जर्वेशन होम में विधिक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। अनिलभाई वसावा, अधीक्षक, जोनल ऑब्जर्वेशन होम ने मुफ्त कानूनी सहायता पर बात की। पैनल वकील रिलेशभाई लिम्बाचिया ने बच्चों के अधिकारों पर, पीएलवी प्रदीप शीर्षस्थ ने बच्चों को शिक्षा के अधिकार, असामाजिक गतिविधियों से बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ कानून का उल्लंघन होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया।
महिला संरक्षण गृह में अधीक्षक पारुलबेन बगड़ा ने  घरेलू हिंसा, यात्रा, मनोरंजन, चिकित्सा उपचार जैसे नारी संरक्षण द्वाराप्रिदान किये जाने वाले सेवाओं के बारे में बताया। पैनल वकील भारतीबेन मुखर्जी ने महिला अधिकारों मीडिएशन की प्रक्रिया एवं पोक्सो एक्ट के बारे में महिलाओं को जानकारी दी। प्रदीपभाई शीरसाठ  ने महिलाओं के अधिकारों के बराबर मुफ्त कानूनी सहायता, घरेलू हिंसा अधिनियम और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सरकार की सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की।
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