नियमित जीएसटीआर 1 और 3 बी रिटर्न नहीं भरने वाले ई-वे बिल बना नही सकेंगे

नियमित जीएसटीआर 1 और 3 बी रिटर्न नहीं भरने वाले ई-वे बिल बना नही सकेंगे

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नियमित जीएसटीआर 1 और 3 बी रिटर्न नहीं भरने वाले व्यापारी अब ई-वे बिल नहीं बना सके ऐसी सिस्टम तैयार कर दी गई है। इसकी सुविधा पोर्टल पर शुरू की गई है। हालांकि कोरोना के समय घोषणा तो की गई थी, लेकिन इसको लागू अभी तक नहीं किया गया था। आज से इसका नियम लागू करके पोर्टल पर इसके मुताबिक व्यवस्था की गई है।
व्यापारी द्वारा ई-वे बिल बनाया जाए तो माल बिक्री के लिए अपने जीएसटी नंबर के साथ जिस व्यापारी को माल बेचना हो उसका जीएसटी नंबर भी लिखना होता है। माल के लिए जीएसटी विभाग द्वारा दिए गए एचएसएन कोड भी लिखना होता है। जिससे रिटर्न भरा जाए तब ई-वे बिल के आधार पर ही जीएसटी पोर्टल पर ही ऑटो पॉप्युलेटेड होकर रिटर्न में वह दर्शाया जाता है। जिससे जीएसटी रिटर्न नियमित नहीं भरने वाला व्यापारी ई-वे बिल बना सकेंगा ऐसी घोषणा की गई थी।
हालांकि आज से पोर्टल पर यह सुविधा शुरू की गई है। जिसके कारण व्यापारी जीएसटी नंबर डालने के बाद उसे जीएसटीआर 1 और 3 बी रिटर्न नियमित भरा है या नहीं इसकी सिस्टम द्वारा जांच करने के बाद ही ई-वे बिल बना सकेंगे। अगर दो या इससे ज्यादा रिटर्न नहीं जमा किए जाने पर ई-वे बिल बना नहीं सकेंगे।

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