अदालत ने दिया भगोड़े नीरव मोदी की सूरत स्थित संपत्ति जब्त करने का आदेश

अदालत ने दिया भगोड़े नीरव मोदी की सूरत स्थित संपत्ति जब्त करने का आदेश

केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग ने नीरव मोदी की संपत्तियों को जब्त करने के लिए किया था आवेदन

अदालत ने देश भर में करोड़ों रुपये का लेन-देन कर ब्रिटेन भाग गये भगोड़े नीरव मोदी की सूरत जिले में स्थिर आठ अचल संपत्तियों के साथ-साथ एक विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित चल और अचल आभूषणों को सीआरपीसी की धारा 83 के तहत जब्त करने की अनुमति दी है।
आपको बता दें कि वर्ष 2018 के दौरान कम गुणवत्ता वाले हीरे के अधिक मूल्यांकन और निर्यात के मामले में केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग ने पहले सूरत में विशेष आर्थिक क्षेत्र में नीरव मोदी की संपत्तियों को जब्त करने के लिए आवेदन किया था। याचिका स्वीकार होने के बाद नीरव मोदी अदालत में पेश होने के बजाय देश छोड़कर भाग गया। जिसके बाद कोर्ट ने धारा 82 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की थी और पेश न होने के बावजूद आज धारा 83 के तहत संपत्ति जब्त करने के आवेदन को आखिरकार स्वीकार कर लिया है।
वहीं, भगोड़े मोदी के खिलाफ सूरत की अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा और उसका ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पण भी शुरू हो जाएगा। मामले में सरकार की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र प्रजापति ने कहा कि सूरत की अदालत अब धारा 83 के तहत उसकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए आवश्यक अदालती अनुमति मिलने के बाद प्रत्यर्पण के लिए आगे की कार्रवाई कर सकेगी।
गौरतलब है कि फायर स्टोन इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम पर सूरत वार्ड नंबर 7 आए सिटी सर्वे 4824-ए, टी-518, बेल्जियम टॉवर, रिंग रोड की चार व्यावसायिक संपत्तियां, सचिन जीआईडीसी में आये ज्वेलरी लिमिटेड प्लॉट नंबर 17, 18, 19 संपत्ति, सचिन में फायरस्टोन डायमंड की लगभग दो हजार वर्ग मीटर निर्माण संपत्ति, प्लॉट नंबर 26 में एक हजार वर्ग मीटर और निर्माण के साथ संपत्ति, तीन हजार वर्ग फुट का एक औद्योगिक भूखंड नीरव मोदी के नाम पर हैं जिसकी नीलामी होगी।
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