चेम्बर में रेवेन्यु क्लिनिक अंतर्गत जमीन मिल्कियत की समस्याओ के बारे में कानुनी सलाह दि गयी

चेम्बर में रेवेन्यु क्लिनिक अंतर्गत जमीन मिल्कियत की समस्याओ के बारे में कानुनी सलाह दि गयी

शहर में जमीन मिल्कियत खरीद बिक्री करने से पुर्व लोग सरकारी नियमों को जान ले तांकी भविष्य में उन्हे किसी भी समस्या का सामना न करना पडे इस उदेश्य से चेम्बर ऑफ कोमर्स में रेवेन्यु क्लिनिक का आयोजन किया गया।

जमीन मिल्कियत  की खरीदी करने से पुर्व जमीन महेसुल कानुन, गणोतधार और शहरी क्षेत्र में टीपी-डीपी की जांच करना आवश्यकः जे.बी.वोरा
सूरत धी सधर्न गुजरात चेम्बर ऑफ कोमर्स एन्ड इन्डस्ट्री द्वारा रेवेन्यु क्लीनिक अंतर्गत लोगों को जमीन और मिल्कियत  संबंधित समस्याओं का निराकरण हेतु महत्वपुर्ण मार्गदर्शन दिया गया। गुजरात सरकार में  रेवेन्य विभाग के स्पेशियल अधिक सचिव के रूप में महत्वपुर्णे भुमिका निभा रहे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जे.बी.वोरा ने बुधवार को चेम्बर में जमीन मिल्कियत संदर्भ लोगों की विभिन्न मुश्किलों की समझकर समस्या का निराकरण हेतु जरूरी सलाह मागदर्शन दिया। 
जे.बी.वोरा ने रेवेन्यु क्लिनिक में 30 से अधिक लोगों की जमीन संबं‌धित समस्या को सुना। जिसमें अधिकतर लोगों की जमीन की एन्ट्री संबंधित, सुचित सोसायटी नियमित करने की, धार्मिक ट्रस्टो, टेनन्सी कानुन, शहरी जमीन टोच मर्यादा , कृषी की जमीन का एकत्रिकरण, किसान खातेदार होने और बिन खेती की समस्या बताई थी। 
समस्या सुनने के बाद सभी को कानुनी सलाह दि गई, लोग पहले समझे बिचारे बगैर मिलकत खरीद लेते है बाद में उन्हे पस्ताना पडता है। इस लिए जमीन मिल्कियत  खरीदी करने से पुर्व जमीन महेसुल कानुन , गणोतधारा और शहरी क्षेत्र में टीपी-डीपी की जांच करना जरूरी है। जमीन मकान खरीद बिक्री के संबंधित सरकार के 20 कानुन जुडे हुए है। 
जमीन मिल्कियत  की खरीदी के बाद लोग धोखाधडी के शिकार न हो और उन्हे बेवजह कोर्ट कचहरी के धक्के न खाने पडे इसीके साथ जमीन मकान खरीदने से पहले टाईटल की जांच आवश्यक रुप से करे। 
चेम्बर में दो दिनों तक रेवेन्यु क्लिनिक का आयोजन किया गया है जिसमें आगामी 22 अप्रैल 2021 को सूबह 10.30 बजे जे.बी.वोरा द्वारा जमीन और मिल्कियत संबंधित लोगों की जरूरी मार्गदर्शन दिया जायेगा।
Tags: