सूरत : ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में मदद के बहाने दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने जमानत नहीं दी

आरोपी महिला को होटल में ले गया और वहां ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला कर उसे मूर्छित कर दुष्कर्म किया

शहर के कतारगाम क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में मदद के बहाने ले बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाने के बाद बलात्कार के मामले में आरोपी युवक को की जमानत अर्जी कोर्ट ने नामंजूर कर दी है।

किराए से रहता था

मिली जानकारी के अनुसार कतारगाम क्षेत्र में रहने वाली युवती की मुलाकात किराए के मकान में रहने वाले दक्षेश दिनेश मिस्त्री के साथ हुई थी। दक्षेश इस महिला के यहां किराए से रहता था। जब कोई काम पड़ता था तो दक्षेश की मदद कर लेती थी। इस तरह से दोनों के बीच विश्वास बन गया। कुछ दिनों में ही दक्षेश से लाइसेंस के लिए मदद मांगी थी। इस दौरान आरटीओ में व्यवस्था करके दक्षेश ने महिला को बुलाया। 

होटल में ले जाकर किया बलात्कार

वह महिला को डीपीएस स्कूल के सामने स्थित राजहंस बेलिजा ले गया। यहां ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया इससे महिला मूर्छित हो गई। इसके बाद युवक ने उस पर बलात्कार किया और उसके गंदे फोटो भी खींच लिए। बाद में वह बार-बार युवती को ब्लैकमेल कर रहा था। कतारगाम पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया।

इस मामले में आरोपी ने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। जिसका की सरकारी वकील नयन सुखाड़वाला ने विरोध किया। कोर्ट ने उनकी दलीलों को मानते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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