गुजरात : सात साल की मासूम को इमली की लालच देकर किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

गुजरात : सात साल की मासूम को इमली की लालच देकर किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

मजदूर माता-पिता की अनुपस्थिति में आरोपी ने किया जघन्य कृत्य

गूजरात में दुष्कर्म के केस में एक और दुष्कर्म के आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है। सात साल की मासूम के साथ किए दुष्कर्म के एक्स में नडियाद कोर्ट ने पोक्सो केस के आरोपी को फांसी की सजा का ऐलान किया है। आरोपी ने कठलाल के लसुन्द्रा गाँव की नाबालिग पर दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा देने के साथ पीड़िता को 2 लाख का मुआवजा देने के साथ ही सरकार द्वारा भी पीड़िता को 7.5 लाख का मुआवजा देने का निर्णय सुनाया था।
मामले के बारे में सरकारी वकील प्रेम तिवारी द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी जयंती उर्फ लंघा ने सात साल के मासूम के माता-पिता के मजदूरी पर जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने मासूम बच्ची को इमली का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसे लहूलुहान कर दिया था। जब मासूम बच्ची की माता घर पहुंची और उसने अपनी बच्ची को लहूलुहान हालत में देखा तो वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। जिसके बाद माता के पूछने पर उसने सारी हकीकत बताई। 
पुत्री द्वारा हकीकत बयान करने के बाद माता ने कठलाल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत लिखवाई थी। जिसके चलते पुलिस ने आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराएँ दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश किया था। पुलिस द्वारा दर्ज की गई चार्जशीट के अनुसार कोर्ट के स्पेशल जज डी आर भट्ट द्वारा आरोपी को फांसी की सजा देने का निर्णय दिया था। फांसी की सजा के अलावा कोर्ट द्वारा आरोपी को 1.05 लाख रुपये का दंड और पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्णय सुनाया था। इसके अलावा कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को भी पीड़िता को 7.5 लाख का मुआवजा देने का निर्णय सुनाया है।