गुजरात : कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच जारी हुआ नया दिशानिर्देश, कक्षा 1 से 9 तक ऑफलाइन स्कूलिंग बंद, दस शहरों में रात्रि कर्फ्यू का समय बढ़ा

गुजरात : कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच जारी हुआ नया दिशानिर्देश, कक्षा 1 से 9 तक ऑफलाइन स्कूलिंग बंद, दस शहरों में रात्रि कर्फ्यू  का समय बढ़ा

नए दिशानिर्देशों के अनुसार आज से लागू नया आदेश 31 जनवरी, 2022 तक प्रभावी

गुजरात में दिन बा दिन कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। अब कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई राज्य सरकारों द्वारा नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। आज लागू हुए नई कोविड -19 दिशानिर्देशों के अनुसार, कक्षा 1 से 9 तक के स्कूलों ने जनवरी तक ऑफ़लाइन शिक्षा को बंद करने का निर्णय लिया है। अब कक्षा 1 से 9 में 31 जनवरी तक सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के आवास पर हुई। बैठक खत्म होने के बाद से ही कोरोना पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। इन पाबंदियों में से एक 10 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है।
बता दें कि  नए दिशानिर्देशों के अनुसार आज से लागू नया आदेश 31 जनवरी, 2022 तक प्रभावी रहेगा। जिसमें प्रदेश भर के मानक 1 से 9 विद्यालयों में ऑफलाइन शिक्षा रखी जाती है। इसके अलावा रात्रि कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। रेस्टोरेंट को 70 फीसदी क्षमता के साथ जारी रखने का आदेश जारी किया गया है। जिन 10 शहरों में रात का कर्फ्यू लागू किया गया वो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, आनंद, नडियाद, जामनगर, जूनागढ़, और गांधीनगर है।

ये हैं आज से लागू नए दिशानिर्देश
- कक्षा 1 से 9 तक 31 जनवरी तक ऑफलाइन कक्षाएं बंद, जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई
- कक्षा 10 से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स तक 50% क्षमता के साथ कोचिंग कक्षाओं की स्वीकृति
- दुकान, गल्ला, यार्ड, सैलून रात 10 बजे तक ही चल सकेंगे
- स्पा, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग कांप्लेक्स में रात 10 बजे तक ही खुले रखे जा सकेंगे, 75% क्षमता के साथ होटल, रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक चालू रखने की अनुमति
- खुले में अधिकतम 400 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की छूट, बंद स्थानों में स्थान की क्षमता का 50 प्रतिशत। 
- अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि में अधिकतम 100 लोगों को अनुमति
- सरकारी, निजी एसी नॉन बस में 75% क्षमता के साथ स्वीकृत
- सिनेमा हॉल, जिम, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, मनोरंजक क्षेत्रों में 50% क्षमता के साथ मंजूरी।
- सार्वजनिक उद्यानों को रात 10 बजे तक खुला रखा जा सकता है