
गांधीनगर : दस महीने के बच्चे को छोड़ने और उसके माँ की हत्या करने वाले युवक को कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा
By Loktej
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पेठापुर स्वामीनारायण गुरुकुल की गौशाला के गेट के पास एक बच्चे को छोड़ने की घटना में 20 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने सचिन को पकड़ा, जाँच में मौत की जानकारी आई सामने
गुजरात में दो दिनों से चर्चा में रहे शिवांश-मेहँदी मामले में आरोपी सचिन दीक्षित को आज गांधीनगर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने मामले में आगे की जांच के लिए सचिन की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक रिमांड मंजूर किया है। अदालती कार्यवाही के दौरान सचिन अपने किए पर रो पड़े। गांधीनगर के पेथापुर में स्वामीनारायण गौशाला के दरवाजे पर गुरुवार रात शिवांश नाम के 10 महीने के बच्चे को छोड़ दिया गया। पुलिस ने उस बच्चे के पिता सचिन दीक्षित को राजस्थान से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। जिसमें उसने उसके साथ लिव-इन में रहने वाली शिवांश की मां मेहंदी को मार डालने वाली बात बताई। पूरे मामले को आज गांधीनगर कोर्ट में पेश किया गया।
आपको बता दें कि अदालत की कार्यवाही के दौरान, पुलिस ने तर्क दिया था कि सचिन मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और सचिन से 14 दिन के रिमांड की मांग की क्योंकि उन्हें आगे के विवरण की जांच करनी थी। अभियोजकों ने तब सचिन के पक्ष में तर्क दिया कि पूरी जांच में सचिन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी और रिमांड नहीं देने की बात कही। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सचिन को 14 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया। पूरे मामले को गांधीनगर कोर्ट में पेश किया गया और पहले सिविल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई।
इस बारे में कानून विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल शिवांश के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा सचिन और मेहंदी के शव से भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। इन सभी सैंपलों का मिलान करने से यह साबित हो जाएगा कि शिवांश उन दोनों का ही बच्चा था। हालांकि इस रिपोर्ट में अगले 7 दिन लग सकते हैं। पीएसआई एम एस राणा ने शिकायतकर्ता के तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें सचिन दीक्षित के खिलाफ आईपीसी की कमल 317 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। धारा ३१७ के तहत १२ साल से कम उम्र के माता-पिता के लिए एक बच्चे को त्यागना अपराध है। इस धारा के तहत 7 साल की कैद का प्रावधान है, अपराध योग्य है और मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि पेठापुर स्वामीनारायण गुरुकुल की गौशाला के गेट के पास एक बच्चे को छोड़ने की घटना में 20 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने सचिन को पकड़ा था। रविवार की सुबह गांधीनगर लाए जाने के बाद उसने अपनी प्रेमिका शिवांश की मां की हत्या का खुलासा किया।