गुजरात हाईकोर्ट का सुझाव; शादियों पर प्रतिबंध लगाओ या मेहमानों की संख्या और कम करो!
वर्तमान समय में शादी विवाह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।
देश में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कई राज्यों ने लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, बाहर से आने वाले नागरिकों के टेस्ट और शादी समारोह में जुटने वाली भीड़ को लेकर कई कदम उठाए हैं। गुजरात सरकार ने भी गुजरात में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही कोरोना महामारी को कम करने के लिए शादी जैसे समारोह में आने वाले मेहमानों की की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। वर्तमान समय में शादी विवाह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ाई करने के आदेश देते हुए कुछ बड़ा कदम उठाने को कह रही हैं।आपको बता दें कि कोरोना की स्थिति को लेकर हुई सुनवाई में समय हाई कोर्ट ने सरकार को कहा हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस समय कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हैं। ऐसे समय पर शादी विवाह जैसे समारोह को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मेहमानों की संख्या को वर्तमान संख्या 50 से कम कर देना चाहिए।
गौरतलब हैं कि राज्य सरकार की तरफ से सुनवाई के 2 घंटे पहले ही सौगंधनामा प्रस्तुत करने के कारण हाई कोर्ट ने तथ्यों की सत्यता जानने के लिए सुनवाई की पूरी कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। सरकार के इस वर्ताव से कोर्ट नाराज हैं।