सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के नियंत्रण हटे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के नियंत्रण हटे

कई अस्पताल आरटीपीसीआर रिपोर्ट बिना रोगियों को नहीं करते थे दाखिल

गुजरात में ज्यादातर स्थानों पर कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटल में दाखिल करने की एक समान नीति के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य के सभी सरकारी और निजी कोरोना हॉस्पिटल में उपचार के लिए दाखिल करने पर सब नियंत्रण उठा लिए गए। अब से  rt-pcr रिपोर्ट पॉजिटिव हो या नहीं लेकिन कोई भी मरीज यदि हॉस्पिटल में उपचार के लिए आता है तो उसे  दाखिल करना होगा। इस बारे में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने परिपत्र जारी किया है।
(Photo Credit : Khabarchhe.com)
राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के बिल के निर्देश के अनुसार गुजरात अकैडेमिक एक्ट कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अनुसार निर्देश जारी किए हैं। निर्देश देश का अनादर करने पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस निर्देश के अनुसार किसी भी कोरोना हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए मरीज के पास पॉजिटिव रिपोर्ट होना नहीं यार साथ वाले मरीज भी हॉस्पिटल में दाखिल कर सकते हैं। मरीज एंबुलेंस में आए या निजी वाहन में आए सभी को दाखिल करना पड़ेगा। मरीज किसी भी शहर या राज्य में पर आता हो उसे दाखिल करना होगा। मरीजों के दवा और ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था हॉस्पिटलों को ही करनी होगी।