सूरत :  बिना BIS-ISI मार्क वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर BIS की कार्रवाई, 2265 नग जब्त

सूरत की कंपनी पर छापामार कार्रवाई; हेयर ड्रायर, हैंड ड्रायर और इलेक्ट्रिक इस्त्री बिना अनिवार्य प्रमाणन के पाए गए

सूरत :  बिना BIS-ISI मार्क वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर BIS की कार्रवाई, 2265 नग जब्त

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने बिना बीआईएस आईएसआई मार्क वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सूरत स्थित एक कंपनी पर छापामार कार्रवाई की। BIS अधिकारियों ने प्राप्त सूचना के आधार पर 23 जून 2026 को मैसर्स डॉल्फी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 24, ब्लॉक नं. 289/1, पैकी-2, कोसमडा, सूरत-395013 में जांच अभियान चलाया।

कार्रवाई के दौरान कंपनी परिसर से बिना बीआईएस आईएसआई मार्क वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बरामद किए गए। इनमें इलेक्ट्रॉनिक हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर और इलेक्ट्रिक इस्त्री सहित कुल 2265 नग उत्पाद शामिल थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया। BIS अधिकारियों के अनुसार, बीआईएस आईएसआई मार्क और वैध लाइसेंस संख्या के बिना ऐसे उत्पादों का निर्माण, बिक्री या भंडारण करना नियमों का उल्लंघन है। इसी के तहत संबंधित कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा अधिसूचित “त्वचा अथवा बालों की देखभाल हेतु विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023” तथा संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुसार इन उत्पादों पर बीआईएस प्रमाणन चिह्न अनिवार्य है। बिना प्रमाणन के ऐसे उत्पादों का निर्माण, विक्रय या भंडारण करने पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

नियमों के उल्लंघन पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति या संस्था के खिलाफ दो वर्ष तक का कारावास अथवा न्यूनतम 2 लाख रुपये का आर्थिक दंड अथवा दोनों की सजा का प्रावधान है। BIS ने बताया कि कई बार कुछ निर्माता आम जनता को भ्रमित करने के उद्देश्य से बिना प्रमाणन चिह्न और लाइसेंस संख्या के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे मामलों में BIS समय-समय पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करता है।

BIS ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को बीआईएस प्रमाणन चिह्न के दुरुपयोग या अनिवार्य प्रमाणन वाले उत्पादों के अवैध निर्माण एवं बिक्री की जानकारी मिलती है तो वे BIS सूरत शाखा कार्यालय को इसकी सूचना दे सकते हैं। शिकायत ई-मेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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