वडोदरा : “चाइल्ड मैरिज फ्री वडोदरा” अभियान तेज, बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सख्त

अक्षय तृतीया से पहले जागरूकता अभियान तेज, हेल्पलाइन नंबर जारी कर नागरिकों से सहयोग की अपील

वडोदरा : “चाइल्ड मैरिज फ्री वडोदरा” अभियान तेज, बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सख्त

बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिस वडोदरा द्वारा “चाइल्ड मैरिज फ्री वडोदरा” अभियान के तहत व्यापक स्तर पर जागरूकता और रोकथाम के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य जिले से बाल विवाह की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना है।

प्रशासन ने विशेष रूप से अक्षय तृतीया जैसे अवसरों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है, क्योंकि इस दौरान विवाहों की संख्या अधिक होती है और कई स्थानों पर बाल विवाह की आशंका भी रहती है। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, बाल सुरक्षा इकाई और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गठित जागरूकता समितियों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के कानूनी और सामाजिक दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जा रही है। खासकर माता-पिता और युवाओं को शिक्षा के महत्व और सही उम्र में विवाह के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बना सकें।

गौरतलब है कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट-2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कराना दंडनीय अपराध है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि न केवल विवाह करवाने वालों, बल्कि इसमें शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें। इसके लिए चाइल्डलाइन नंबर 1098, पुलिस हेल्पलाइन 100 और जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के नंबर 0265-2428028 जारी किए गए हैं। प्रशासन ने सभी नागरिकों से जागरूक और जिम्मेदार भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ मिलकर कार्य करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की है।

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