सूरत : बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए पुलिस का 'सुरक्षा कवच'; रात 10 बजे के बाद DJ और भारी हॉर्न पर लगा बैन

शादियों के सीजन और बोर्ड परीक्षाओं के टकराव के बीच पुलिस का बड़ा एक्शन; नियम तोड़ने पर सामान जब्त करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

सूरत : बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए पुलिस का 'सुरक्षा कवच'; रात 10 बजे के बाद DJ और भारी हॉर्न पर लगा बैन

सूरत। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSEB) की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नजदीक हैं। विद्यार्थियों की एकाग्रता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सूरत पुलिस ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना (Notification) जारी की है। अब शहर में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर, DJ और भारी वाहनों के तेज हॉर्न बजाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।

विद्यार्थियों की पढ़ाई और नींद को प्राथमिकता

फिलहाल शहर में शादियों का सीजन चरम पर है, जिससे देर रात तक पार्टी प्लॉट और हॉल में बजने वाले DJ से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। अभिभावकों और छात्रों की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस कमिश्नर ने यह सख्त रुख अपनाया है। फैसले के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

समय सीमा: रात 10:00 बजे के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्टी प्लॉट या हॉल में तेज आवाज में म्यूजिक बजाना प्रतिबंधित है।

सख्त कार्रवाई: यदि कोई नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो पुलिस न केवल मामला दर्ज करेगी, बल्कि DJ का सामान और लाउडस्पीकर भी जब्त कर लेगी।

भारी वाहनों पर नकेल: लग्जरी बसों और बड़े ट्रकों द्वारा बजाए जाने वाले 'प्रेशर हॉर्न' और अनावश्यक शोर के खिलाफ भी पुलिस एक विशेष अभियान चलाएगी।

नॉइज़ पॉल्यूशन के खिलाफ विशेष कैंपेन

सिर्फ लाउडस्पीकर ही नहीं, बल्कि यातायात के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर भी पुलिस की पैनी नजर है। पेरेंट्स की शिकायत थी कि भारी वाहनों के तेज हॉर्न से रात में पढ़ाई कर रहे छात्रों का ध्यान भटकता है। इसे रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस को संवेदनशील इलाकों और हाईवे से सटे इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

अभिभावकों ने फैसले का किया स्वागत

सूरत पुलिस के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। उनका मानना है कि इस कदम से छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए शांत माहौल मिलेगा और वे अपनी नींद भी पूरी कर पाएंगे, जो परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए बेहद जरूरी है।