सूरत : चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव; बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और पेनल्टी में 100% तक की छूट

चुनाव से पहले वोट बैंक साधने की कवायद; नगर निगम खजाने को लगेगा ₹267 करोड़ का फटका, ईमानदार टैक्सपेयर्स में नाराजगी

सूरत : चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव; बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और पेनल्टी में 100% तक की छूट

सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसएमसी) के चुनाव नज़दीक आते ही प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। विपक्षी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आक्रामक रुख के बीच बीजेपी शासित नगर निगम ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने की इंसेंटिव स्कीम लागू करने का निर्णय किया है। हालांकि, इस फैसले से नगर निगम के खजाने पर करीब 267 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा।

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में चेयरमैन राजन बी. पटेल ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। प्रस्ताव के अनुसार, जिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मालिकों पर टैक्स बकाया है, यदि वे 31 मार्च 2026 तक पूरा भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज, वारंट और पेनल्टी में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं, नॉन-रेजिडेंशियल यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए यह राहत 50 प्रतिशत तय की गई है।

नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, शहर में कुल 3,99,910 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिन पर टैक्स, ब्याज और पेनल्टी बकाया है। इनमें 3,10,358 रेजिडेंशियल और 89,552 कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल हैं। कुल मिलाकर ब्याज और पेनल्टी की राशि 266.99 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जो इस स्कीम के तहत आंशिक या पूर्ण रूप से माफ हो जाएगी।

नगर निगम का दावा है कि इस योजना से बकाया टैक्स की वसूली तेज होगी और बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी मालिक भुगतान के लिए आगे आएंगे। वहीं, आलोचकों का कहना है कि यह फैसला चुनावी लाभ को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे समय पर टैक्स चुकाने वाले नागरिकों के साथ नाइंसाफी होगी और पहले से आर्थिक दबाव झेल रहे नगर निगम के खजाने को नुकसान पहुंचेगा।

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