सूरत : गुजरात सरकार ने नई वस्त्र नीति-2024 के तहत औद्योगिक प्रोत्साहन के दिशानिर्देश जारी किए

शहरी जीआईडीसी में स्थापित कपड़ा इकाइयों को भी मिलेगा लाभ; महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को मासिक ₹5,000 तक की सहायता

सूरत : गुजरात सरकार ने नई वस्त्र नीति-2024 के तहत औद्योगिक प्रोत्साहन के दिशानिर्देश जारी किए

सूरत। गुजरात सरकार द्वारा घोषित गुजरात वस्त्र नीति-2024 के तहत, राज्य में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों की घोषणा गुरुवार, 14 अगस्त को वलसाड में गुजरात के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने की।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि इन दिशानिर्देशों के तहत, शहरी क्षेत्रों में जीआईडीसी अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित कपड़ा इकाइयों को भी अब सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। यह चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक पुरानी मांग थी, जिसे सरकार ने मान लिया है।

महिला सशक्तिकरण: कम से कम 25 महिलाओं के समूह को 'स्वयं सहायता समूह' के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसके तहत, प्रत्येक महिला को प्रतिमाह ₹5,000 तक का लाभ दिया जाएगा।

समग्र इकाई को लाभ: नई नीति में कताई से लेकर कपड़े तक की पूरी प्रक्रिया को एक इकाई के रूप में शामिल किया गया है, जिससे पूरे उद्योग को फायदा होगा।

चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सरकार की यह उद्योग-उन्मुखी घोषणा कपड़ा उद्योग को और अधिक विकसित होने में मदद करेगी।

इस मौके पर वलसाड के विधायक धवल पटेल, विधायक भरत पटेल, आईएएस अधिकारी के. स्वरूप और वलसाड कलेक्टर भव्य वर्मा भी उपस्थित थे। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल और उद्योग मंत्रियों का इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया है।

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