राजकोट : पिता को मिली उम्रकैद की सजा, बेटे की चाकू मारकर हत्या करने का मामला

अमरगढ़ में घरेलू विवाद के चलते हुई हत्या, कोर्ट ने सुनाया फैसला

राजकोट : पिता को मिली उम्रकैद की सजा, बेटे की चाकू मारकर हत्या करने का मामला

अमरगढ़ भीचरी गाँव में तीन साल पहले एक पिता द्वारा अपने ही बेटे की चाकू मारकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को सुनाया।

घटना 18 अप्रैल 2022 की है, जब भीचरी गाँव की निवासी भारतीबेन अजीतभाई भोजविया ने कुवाडवा रोड पुलिस थाने में अपने ससुर राजूभाई धनाभाई 
भोजविया के खिलाफ अपने पति की हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, संयुक्त परिवार में रहने के कारण घरेलू कलह की स्थिति बनी 
रहती थी। घटना के दिन बगीचे से पानी निकालने को लेकर बहू को टोकने पर विवाद हुआ, जिसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पिता ने 
अपने बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बेटे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और चार्जशीट दाखिल की। केस की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से लोक 
अभियोजक पराग शाह ने मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट सहित 39 दस्तावेजों और 20 गवाहों के आधार पर मामला अदालत के सामने प्रस्तुत किया। बचाव 
पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने इसे संगीन अपराध मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी राजूभाई धनाभाई भोजविया को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई। फैसले के दौरान अदालत ने कहा कि घरेलू 
विवाद में एक पिता द्वारा बेटे की जान लेना समाज के लिए गंभीर संदेश है और ऐसे मामलों में कठोर सजा जरूरी है। यह निर्णय न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि घरेलू कलह की आग कितनी भयानक हो सकती है।

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