सूरत में 23 स्कूलों की मान्यता पर संकट: फायर एनओसी और मॉक ड्रिल रिपोर्ट न होने पर सख्त कार्रवाई शुरू

शिक्षा विभाग ने कहा—बिना अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के नहीं मिलेगा कक्षा 10 और 12 का परिणाम

सूरत में 23 स्कूलों की मान्यता पर संकट: फायर एनओसी और मॉक ड्रिल रिपोर्ट न होने पर सख्त कार्रवाई शुरू

सूरत : शहर और जिले के 23 निजी प्राथमिक स्कूलों पर बड़ा शिकंजा कसते हुए शिक्षा विभाग ने उनकी मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन स्कूलों ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय में अनिवार्य फायर एनओसी (अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र) और मॉक ड्रिल रिपोर्ट जमा नहीं की थी। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए विभाग ने अब सख्त कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं।

डीईओ भागीरथ परमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश और राज्य शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब स्कूलों के लिए इन सुरक्षा दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना फायर एनओसी और मॉक ड्रिल रिपोर्ट के किसी भी स्कूल को कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट प्रदान नहीं की जाएगी।

शिक्षा विभाग के मुताबिक, परीक्षाएं समाप्त होने के बाद छात्र और स्कूल संचालक मार्कशीट लेने के लिए डीईओ कार्यालय पहुंच रहे हैं। लेकिन जिन स्कूलों ने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं, उन्हें परिणाम रोकने की चेतावनी दी गई है।

जांच के दौरान यह सामने आया कि 23 स्कूलों ने या तो फायर एनओसी ली ही नहीं है, या फिर पुराने और अधूरे दस्तावेज जमा किए हैं, जो अमान्य हैं। इस गंभीर चूक पर विभाग ने तत्काल जांच शुरू करते हुए संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

जिला शिक्षा कार्यालय ने इस मुद्दे पर पारदर्शी कार्रवाई के लिए पत्रकारों, पार्षदों, शिक्षाविदों और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की एक सार्वजनिक समिति का गठन किया है। यह समिति चिन्हित स्कूलों का भौतिक निरीक्षण कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट तैयार करेगी। जिन स्कूलों के पास वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं पाए जाएंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अग्नि सुरक्षा जैसे मामलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सभी स्कूलों को जल्द से जल्द अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, अन्यथा उनके विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम से वंचित रहना पड़ सकता है।

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