गुजरात : राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय, इम्पैक्ट फीस को छह महीने के लिए बढ़ाया

गुजरात सरकार ने इम्पैक्ट फीस के भुगतान की समय सीमा लगातार चौथी बार बढ़ा दी है

गुजरात : राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय, इम्पैक्ट फीस को छह महीने के लिए बढ़ाया

गुजरात सरकार ने इम्पैक्ट फीस को लेकर अहम फैसला लिया है। जिसमें इम्पैक्ट फीस भुगतान की समय सीमा बढ़ा दी गई है। गुजरात सरकार ने इम्पैक्ट फीस के भुगतान की समय सीमा लगातार चौथी बार छह महीने के लिए बढ़ा दी है।

राज्य में अनाधिकृत अवैध निर्माण के नियमितिकरण के लिए इम्पैक्ट फीस के भुगतान की अंतिम तिथि 6 माह और बढ़ा दी गई है। इम्पैक्ट फीस के भुगतान की समय सीमा लगातार चौथी बार बढ़ा दी गई है। बता दें कि तीसरी बार बढ़ाई गई 6 महीने की अवधि 16 जून को पूरी हो रही है। अब नई तारीख रविवार 17 जून से यह अवधि अगले छह माह के लिए बढ़ा दी गई है।

गुजरात में अवैध निर्माणों को इम्पैक्ट फीस का भुगतान करके वैध किया जा सकता है। इससे पहले सरकार की ओर से तीन बार इम्पैक्ट फीस बढ़ाई गई थी। गुजरात सरकार द्वारा अवैध और गैर-बीयू संरचनाओं को एक निश्चित शुल्क लेकर उन्हें ध्वस्त करने के बजाय इम्पैक्ट फीस का भुगतान करके वैध बनाने के लिए इम्पैक्ट फीस अधिनियम लागू किया गया था। लेकिन कम प्रतिक्रिया के कारण इस कानून को लगातार चौथी बार बढ़ाया गया है।