बारामूला की अदालत ने आठ पाकिस्तानी आतंकी संचालकों को भगोड़ा घोषित किया
इन सभी के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं
श्रीनगर, 12 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले की एक अदालत ने आठ पाकिस्तानी आतंकी संचालकों को भगोड़ा घोषित किया है। यह सभी आठ लोग कई सालों से फरार हैं और अधिकारियों ने उनके घरों पर नोटिस चिपकाए हैं।
पुलिस के अनुसार उड़ी के सब जज की अदालत ने बारामूला पुलिस की अर्जी पर आठ आतंकी संचालकों कुंडी बरजाला निवासी मोहम्मद आजाद, नसीर अहमद, जबला उडी निवासी करीम दीन, बड़ा गोवाहलन निवासी मोहम्मद हफीज मीर, सिंगतुंग गोवाहलन निवासी मीर अहमद, दर्दकूट निवासी बशीर अहमद, सौहरा निवासी शौकत अहमद पासवाल और अहद भट को भगोड़ा घोषित किया है। पुलिस ने बताया कि इन सभी के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं।
पुलिस ने बताया कि यह सभी आतंकवादी संचालक वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हैं और विभिन्न आतंकी संगठनों के साथ काम कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आठ आतंकी संचालकों के खिलाफ अदालत से धारा 87 सीआरपीसी के तहत आदेश जारी किए गए हैं, जिन्हें अदालत के निर्देशों के साथ उनके आवासों और सार्वजनिक स्थानों पर चिपका दिया गया है।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक महीने के भीतर आतंकी संचालकों को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ धारा 88 सीआरपीसी के तहत संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।