दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाने को कहा

तीसरी लहर के वापिस आने की संभावनाओं के बीच केंद्र और राज्य सरकार से ऑक्सीज़न का बफर स्टॉक बनाएँ रखने का दिया निर्देश

नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)| दिल्ली में कोविड-19 मामलों में गिरावट आने के बाद किसी भी तरह की ढील नहीं बरतने को लेकर चेताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संबंधित अधिकारियों को शहर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) का बफर स्टॉक बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। न्यायाधीश विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि तैयारियों को सुनिश्चित करना केंद्र और दिल्ली सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि वायरस एक बार फिर तेज रफ्तार से हमला बोल सकता है, जिससे बुरी तरह से लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं।
इस पर जोर देते हुए कि अदालत का मतलब व्यवसाय या जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को उसकी चेतावनी को गंभीरता से लेने की हिदायत दी। पीठ ने कहा, "यदि आपने कदम नहीं उठाए हैं, तो हम आएंगे और आपका फिर से पीछा करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, हमारा मतलब व्यवसाय है।" दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसके पास राजधानी में विभिन्न स्थानों पर 419 मीट्रिक टन (एमटी) एलएमओ का बफर स्टॉक है और अगले 10 दिनों में स्टॉक को और बढ़ाने की व्यवस्था भी की जा रही है।
पीठ ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन का बफर स्टॉक स्थापित करने की जिम्मेदारी केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत के 30 अप्रैल के आदेश के अनुसार, मुख्य रूप से जिम्मेदारी केंद्र और दिल्ली सरकार पर भी है। पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक स्टेटस रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्या कदम उठाए हैं। केंद्र के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह स्थिति को लापरवाही से नहीं ले रहे हैं और एलएमओ का बफर स्टॉक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
यह दोहराते हुए कि मामलों की संख्या में गिरावट के कारण आत्मसंतोष नहीं किया जा सकता, पीठ ने कहा, यह एक अस्थायी चरण है। हम जानते हैं कि यह (कोरोना संक्रमण) वापस आने वाला है और हमें बुरी तरह प्रभावित करेगा। हाईकोर्ट ने 4 मई को शीर्ष अदालत के अलावा केंद्र और दिल्ली सरकार को 100 मीट्रिक टन एलएमओ का बफर स्टॉक बनाने का भी निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने केंद्र से 24 मई तक बफर स्टॉक बनाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
(Disclaimer: यह खबर सीधे समाचार एजेंसी की सिंडीकेट फीड से पब्लिश हुई है. इसे लोकतेज टीम ने संपादित नहीं किया है।)