सूरत : विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान 1 दिसंबर को मतदान के लिए कामदारों तथा श्रमिकों को सवेतन अवकाश

सूरत : विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान 1 दिसंबर को मतदान के लिए कामदारों तथा श्रमिकों को सवेतन अवकाश

छुट्टी की घोषणा के कारण संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं की जायेगी

सूरत में आगामी 1 दिसंबर-2022 को विधानसभा आम चुनाव के दिन फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखानों के साथ-साथ भवन एवं अन्य निर्माण अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठनों/स्थलों पर काम करने वाले श्रमिक योगियों को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवेतन अवकाश देना होगा। इस प्रावधान के अनुसार छुट्टी की घोषणा के कारण संबंधित श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं की जायेगी। यदि कर्मचारी/श्रमिक छुट्टी के कारण वेतन पाने का हकदार नहीं है, तो उसे वह वेतन दिया जाएगा, जिसका वह हकदार होता अगर छुट्टी घोषित नहीं की गई होती।

अतिआवश्यक कार्यस्थल पर कर्मचारी को मतदान के लिए सवेतन 4 घंटे का अवकाश देना होगा


जहां मतदाता की अनुपस्थिति से खतरा पैदा होने की संभावना है या ऐसे मामलों में जहां व्यापार और रोजगार से जुड़े रोजगार के बड़े नुकसान की संभावना है ऐसे मामलो में अथवा निरंतर प्रक्रियाओं वाले कारखानों में काम करने वाले श्रमिक  मतदान कर सके इस लिए  मतदान अवधि के दौरान तीन से चार घंटे के मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाए। यदि कोई दुकान/प्रतिष्ठान स्वामी या नियोक्ता उपरोक्त प्रावधान के विपरीत व्यवहार करता है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-सूरत क्षेत्र के संयुक्त निदेशालय की सूची सर्वेक्षण पर ध्यान देने के लिए।
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