सूरत : होटल-रेस्तरां खोलने की सरकारी छूट, लेकिल हरे-सफेद कार्ड के इस नियम पालन अनिवार्य

नियम का पालन नहीं करने पर हो जाएगा होटल बंद, अधिक लोगों के जुटने पर भी होगी कार्यवाही

गुजरात में कोविड की दूसरी लहर के थमने के बाद राज्य सरकार ने पहले से लागू कई प्रकार के नियंत्रणों में छूट देने की बात कही है जो 11 जून से 26 जून तक के लिये लागू रहेंगे। इसी क्रम में होटल-रेस्तरां खोलने संबंधी छूट भी सरकार ने प्रदान की है जिसके तहत 50 प्रतिशत क्षमता से ये प्रतिष्ठान काम कर सकेंग। लेकिन इसमें सूरत महापालिका का एक पैंच भी है। 
जानकारी के मुताबिक सूरत महानगर पालिका ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिये हरे और सफेद कार्ड का एक नियम बना रखा है जिसके पालन करने के साथ ही कोई भी प्रतिष्ठान काम कर सकता है। यदि ये हरे और सफेद कार्ड प्रतिष्ठान में नहीं होंगे तो ऐसे प्रतिष्ठान को काम करने की इजाजत नहीं है। ग्रीन कार्ड का अर्थ यह है कि प्रतिष्ठान में मौजूद सभी कर्मचारियों ने वैक्सीन ले रखी है और यहां सबकुछ सुरक्षित है। वहीं सफेद कार्ड का मतलब है कि कोरोना जांच की प्रक्रिया समय-समय पर की जायेगी और उसे कार्ड में दर्ज किया जायेगा।
यदि प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी और उसे कोरोना नहीं भी हुआ होगा, तो भी हर सोमवार को उसे अपना कोरोना रिपोर्ट करवा कर सफेद कार्ड में दर्ज करना होगा। दोनों कार्ड ग्राहकों की नजर में आ सकें इस प्रकार प्रदर्शित करने होंगे। यदि हरे और सफेद कार्ड का नियम सही ढंग से पालन नहीं किया गया तो पालिका अधिकारी ऐसे प्रतिष्ठान को बंद भी करवा सकते हैं। यदि होटल-रेस्तरां में निर्धारित संख्या से अधिक मेहमान जुटे तो भी उसे बंद करवा दिया जा सकता है। अहमदाबाद में कई डायनिंग होल में वेइटर व अन्य रेस्तरां स्टाफ को मास्क पहन कर ही फूड डिलीवरी करने की सूचना दे दी गई है। 
बता दें कि सरकार ने रात 9 बजे तक टेकअवे और रात 12 बजे तक फूड होम डिलीवरी की छूट प्रदान की है। सभी वाणिज्यिक इकाइयों, लॉरी-गल्ले, शोपिंग कोम्पलेक्स, मार्केट यार्ड, पार्लर, सलुन सुबह 9 से सायं 7 बजे तक खुले रह सकेंगे। इस प्रकार वर्तमान समय सीमा से इसमें एक घंटे का समय बढ़ाया गया है।
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