सूरत : बकाये की मांग करने पर धमकी देने वाले अहमदाबाद के व्यापारी की जमानत याचिका खारिज

सूरत : बकाये की मांग करने पर धमकी देने वाले अहमदाबाद के व्यापारी की जमानत याचिका खारिज

13.92 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत के बाद सलाबतपुरा पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार कर अदालत में किया था पेश

शहर के रिंग रोड स्थित महालक्ष्मी मार्केट में कपड़े का व्यवसाय करने वाले व्यापारी से उधार में माल खरीद कर धोखाधड़ी करने वाले अहमदाबाद के व्यापारी को  पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। जहां अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी।  
प्राप्त जानकारी के अनुसार रमेशकुमार चंदनदास नंदवानी (निवासी- शशांक अपार्टमेन्ट, काकड़िया कॉम्प्लेक्स के पीछे, घोडदौड़ रोड, सूरत) की रिंग रोड पर महालक्ष्मी मार्केट में कपड़ा की दुकान है। रमेशभाई की दुकान पर  अहमदाबाद वाणिज्य भवन के पीछे सुमेल बिजनेस पार्क में  पार्थ इंटरप्राइज (एचयूएफ) के नाम से कारोबार करने वाले अंकित शेवंतीलाल शाह आये और  व्यापारी ने समय पर पेमेन्ट करने की लुभावनी बाते कर अलग-अलग समय पर व्यापारी से 23 जनवरी 2016 से 1 अप्रैल 2018 के बीच 37.98 लाख रुपये का माल मंगवा लिया। समय बीत जाने के बाद उसने माल का भुगतान नहीं किया। बकाये की मांग करने पर रुपये देने की बजाय कम गुणवत्ता वाला माल भेज दिया। इसके बाद भी  सूरत के व्यापारी का 13.92 लाख रुपया बाकी रहा।  शेष 13.92 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। जब व्यापारी ने पैसे की मांग की तो  अहमदाबाद के  व्यापारी ने गुंडों को भेजकर जान से मारने की धमकी दी। जिससे  पीड़ित व्यापारी ने सलाबतपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर रुपये की मांग करने पर अंकित ने भुगतान के बदले  घटिया माल लौटा दिया। माल लौटाने के बाद भी 13,92,376  रुपये बाकी निकल रहा था। जबकि शेष 13,92,376 रुपये का भुगतान नहीं किया। साथ ही उसने धमकी दी कि अगर उसने अब से भुगतान की मांग की  वह गुंडे भेजकर जान से मरवा देगा। बाकी पैसे को लेकर उसने थाने का दरवाजा खटखटाया। सलाबतपुरा पुलिस ने अंकित शाह के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए पीएसआई परमार ने आरोपी को अहमदबाद से गिरफ्तार कर शुक्रवार को सूरत की अदालत में पेश किया। कोर्ट में सूरत मर्कन्टाइल एसोसिएशन की लीगल एडवाइजर रीना सोलंकी ने धारदार दलीलें दी, परिणाम स्वरुप न्यायाधीश ने अहमदाबाद के व्यापारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। 
 छोटे व्यापारियों को बकाये की आस जगी
सूरत मर्कन्टाइल एसोसिएशन की लीगल एडवाइजर एडवोकेट रीना सोलंकी ने बताया कि अहमदाबाद के व्यापारी अंकित शाह के खिलाफ 27 अगस्त को सलाबतपुरा थाने में 13.92 लाख रुपये की धोधाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। सलाबतपुरा थाने के पीएसआई परमार ने आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर सूरत ले आए। इस दरम्यान आरोपी ने 3 सितंबर को कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। लेकिन धारदार दलीलों को ग्राहय रखते हुए न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों के शिकंजे में आने से सूरत के छोटे-मझोले व्यापारियों को बकाये की आस जगी है। 
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय....
एसएमए प्रमुख नरेन्द्र साबू ने कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय....यह कहावत उन लोगों पर फिट बैठता है जो काम तो गलत करते हैं और अच्छे फल की उम्मीद करते हैं। कहा जाता है कि भगवान के सुपर कम्प्युटर से कोई नहीं बच सकता। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। उन्होंने कहा कि सूरत का व्यापारी विश्वास में देश के विविध मंडियों में लाखों का माल भेज देता है। लेकिन वहां के व्यापारी भुगतान करने के बजाय आनाकानी करते हैं। उन्होंने कहा कि  कुछ व्यापारी तो अपना नियत ही खराब कर लेता है। जिसका परिणाम ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने सभी व्यापारी बंधुओं से ईमानदारी पूर्वक व्यापार करने की अपील की। 
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