अब गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होने जा रहा!

अब गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होने जा रहा!

केंद्रीय सड़क तथा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी इसके बारे में जानकारी

दो दिन पहले यानी 4 सितंबर को मुंबई के पास पालघर में तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकरा जाने से हुए भीषण दुर्घटना में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मृत्यु हो गई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि उस समय वह एक मर्सिडीज कार में सवार थे, जो कि एक बेहद सुरक्षित कर है। सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री के निधन के बाद कार में सीट बेल्ट की अनिवार्यता पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इस बीच, केंद्रीय सड़क तथा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है। गडकरी नेकार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाने को अनिवार्य बताया है। इस पर जल्द से जल्द नियम जारी करने की बात कही गई  दिए जाएंगे। साथ ही केंद्रीय सड़क तथा परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि कार कंपनियों के लिए पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाने की स्थिति में भी अलार्म अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। अभी आगे की सीट बेल्ट के लिए ही अलार्म अनिवार्य है।


मनीकण्ट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार एक कार्यक्रम में सायरस मिस्त्री की दुर्घटना को लेकर पूछे गये सवाल को लेकर केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा 18-34 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। उन्होंने आगे कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करना ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां मुझे पिछले 8 सालों में सफलता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगले तीन दिनों में हम बताएंगे कि अगर कोई कार में पिछली सीट पर बैठे सीट बेल्ट नहीं पहनता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।  वहीं एक्सपर्ट्स ने भी तेज रफ्तार वाहनों पर नजर रखने और पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सड़कों के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। 

जुर्माना लगाने की योजना बन रही है 


गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय उन लोगों पर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है जो लोग कार में बिना सीट बेल्ट लगाए सफर करते हैं, भले ही वे आगे या पीछे किसी भी सीट पर बैठे हों। अब उन पर जल्द भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित आईएए (IAA) ग्लोबल समिट में पहुंचे गडकरी ने साइरस मिस्त्री के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब दिए।  

एयरबैग को लेकर भी बनेंगे नियम बनेंगे 


गडकरी ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, फिर भी उन्होंने प्रस्तावित नए सीट बेल्ट नियम के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि को बताने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि कार बनाते समय एयरबैग को अनिवार्य बनाने के प्रावधान के साथ नए नियम की कारों को तैयार किया जाएगा।

सायरस मिस्त्री मामले में कहाँ हुई चूक

आपको बता दें कि इस मामले में अब तक हुई जाँच में सामने आई जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में पीछे की सीट पर बैठे लोगों का सीट बेल्ट नहीं बांधना ही सबसे बड़ी गलती रही। ऐसा माना जा रहा है कि अगर उन्होंने सीट बेल्ट बांधा होता तो शायद वो घायल होते पर उनकी जान नहीं जाती। साथ ही अगर सीट बेल्ट बंधी होती तो शायद सारे एयरबैग खुल गये होते। गाड़ी में यदि सीट बेल्ट नहीं बांधा गया है तो गाड़ी में चाहे जितने भी एयरबैग्स हो, जान बचाने के लिए नाकाफी हैं, क्योंकि गाड़ियों के एयरबैग में ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है कि यदि सीट बेल्ट ठीक से लॉक नहीं है तो गाड़ी के एयरबैग सेंसर्स काम नहीं करेंगे। जिससे दुर्घटना की स्थिति में भी सेंसर्स एयरबैग को खुलने का संदेश नहीं देते हैं।  विज्ञान की दृष्टिकोण से देखें चलती हुई गाड़ी में हमारा शरीर भी उसी गति से आगे बढ़ रहा होता है। गाड़ी की गति जब 100 किमी प्रति घंटे या इससे ज्यादा होती है, तो इसे अचानक रोके जाने पर हमारा शरीर भी नहीं रुक जाता। इनर्शिया फोर्स (जड़त्व बल) के चलते यह तेज रफ्तार से सामने वाली सीट से टकराता है। इससे सिर, गला और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आती है। इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। सीट बेल्ट के जरिये इनर्शिया फोर्स को नियंत्रित किया जाता है और मृत्यु की आशंका भी कम हो जाती है।