अगर आपने अपने बैंक में केवाईसी नहीं कराया है तो ये खबर पढ़ लें!

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक में अब तक अपना केवाईसी पूर्ण नहीं करवाने वाले खाताधारकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये उनके अकाउंट 1 जनवरी से सीज कर देने का आदेश दिया है। यदि आपने भी बैंक में अपना केवाईसी नहीं करवाया है तो 1 जनवरी के बाद अब भी अपने बैंक में से किसी भी तरह का लेन-दें नहीं कर पाएंगे। बता दे की केवाईसी के तहत ग्राहक को अपनी पहचान और अपना एड्रेस प्रूफ जमा करवाना होता है। 
विशेषज्ञों का कहना है की बैंकों को जिस अकाउंट में कम जोखिम लगता है उसमें हर 10 साल पर एक बार केवाईसी अपडेट करने की सलाह दी जाती है। जबकि अधिक जोखिम वाले अकाउंट धारकों को हर दो साल पर केवाईसी करवाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा डोरमेट हो गए अकाउंट के लिए केवाईसी जरूरी है। बता दे की इसके पहले आरबीआई द्वारा कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुये बिना केवाईसी वाले अकाउंटको 31 दिसंबर तक सीज ना करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि कोरोना महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी कई लोगों ने अपने अकाउंट का केवाईसी पूर्ण नहीं किया था। इसके चलते अब आरबीआई यह सख्त कदम उठा सकता है। 
उल्लेखनीय है की मौजूदा समय में केवाईसी पूर्ण करने के लिए ग्राहकों को बैंक तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अधिकतर बैंक ऑनलाइन केवाईसी पूर्ण करने की सुविधा देते है। हालांकि इसके बाद भी कई ग्राहकों ने अब तक यह पूर्ण नहीं किया है। 
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