अहमदाबाद : हाई कोर्ट ने बूचड़खानों के मुद्दे पर सरकार को लगाई फटकार

अहमदाबाद : हाई कोर्ट ने बूचड़खानों के मुद्दे पर सरकार को लगाई फटकार

राज्य में चल रहे अवैध बूचड़खानों के मामले में राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश

 गुजरात में आवारा पशुओं और बूचड़खानों को लेकर प्रशासन के खिलाफ अब हाईकोर्ट ने लाल आंख की है। गुजरात हाईकोर्ट ने आवारा पशुओं की याचिका के बाद राज्य में चल रहे अवैध बूचड़खानों के मामले में राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एएमसी और राज्य सरकार को की गई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। राज्य में चल रहे अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया गया है। उस समय अवैध बूचड़खानों के मुद्दे पर हाईकोर्ट लाल आंख की है।  साथ ही की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया है।


गौरतलब है कि गुजरात में बड़े पैमाने पर बूचड़खानों के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। गुजरात राज्य में अब तक 12 बूचड़खानों को लाइसेंस दिया गया है। फिर भी एक आंकड़े के अनुसार, 354 बूचड़खाने फल-फूल रहे हैं। याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।
Tags: 0