अहमदाबाद : गांधी आश्रम के पुनर्विकास के लिए हाईकोर्ट की हरी झंडी

अहमदाबाद : गांधी आश्रम के पुनर्विकास के लिए हाईकोर्ट की हरी झंडी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरोहर साबरमती आश्रम की प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना को गुरुवार को हाईकोर्ट ने फिर हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने फिर से मामले की सुनवाई की और गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को आश्रम की प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ गांधीजी के प्रपौत्र तुषार गांधी द्वारा दायर रिट पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया था। जून में शुरू हुई सुनवाई आज खत्म हो गई है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने गांधी आश्रम के आसपास के क्षेत्र को इस तरह से पुनर्विकास करने की योजना की अनुमति दी है ताकि गांधी के विचारों और मूल्यों को संरक्षित और प्रचारित किया जा सके। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि मूल गांधी आश्रम की 5 एकड़ जमीन बरकरार रहेगी। 
साबरमती आश्रम

HC ने खारिज की रिट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रही सुनवाई


नवंबर, 2021 में गुजरात उच्च न्यायालय ने साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के खिलाफ दायर रिट को खारिज कर दिया था और राज्य सरकार के पुनर्विकास के फैसले को बरकरार रखा। हालाँकि, तुषार गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की और सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2022 को सुनवाई में कहा कि उच्च न्यायालय ने हलफनामे पर विस्तृत जवाब मांगने के बजाय संक्षिप्त तर्कों के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया। सरकार ने रिट की सुनवाई के दौरान ताकि याचिका पर फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हो और इस मुद्दे पर जून में शुरू हुई सुनवाई का फैसला गुरुवार 8 सितंबर 2022 को आ गया। 
Tags: 0