सूरत : लिव इन रिलेशनशीप में शारिरिक संबध बनाने वाला जमानत पर रिहा

सूरत : लिव इन रिलेशनशीप में शारिरिक संबध बनाने वाला जमानत पर रिहा

शारीरिक शोषण का लगाया था आरोप, पत्नी को तलाक देकर शादी करने का दिया था लालच

विधवा महिला को शादी की लालच देने के बाद डेढ़ साल से लिव इन रिलेशन में रहने वाले युवक के खिलाफ महिला ने शारिरिक शोषण का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में एडिशनल सेशन जज आरती व्यास ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को 25000 रूपए और सख्त शर्तों के साथ जमानत पर छोड़ने का निर्णय सुनाया। 
ओलपाड की निजी कंपनी में होमगार्ड के तौर पर कार्यरत 43 साल के विवाहित किरण भाई के खिलाफ चाय की लारी चलाने वाली विधवा महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि किरण भाई ने उसे शादी की लालच देकर लिव इन रिलेशन में रहने के बाद डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण किया। दूसरी ओर आरोपी किरण की पत्नी ने किरण और विधवा महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में आरोपी किरण ने जमानत मांगी थी। सुनवाई में शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच फरवरी 2021 के दौरान किया गया लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट पेपर पेश किया गया। जिसमें कि यह बताया गया था कि दोनों के बीच लिव इन रिलेशन का संबंध है। डेढ़ साल से प्रेम होने के नाते दोनो की मंजूरी से शारीरिक संबंध बनाया गया है लेकिन किन्हीं कारणों से दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव चल रहा है। आरोपी ने इस केस में अपने बचाव में अपनी पत्नी और विधवा महिला के बीच के टेलिफोनिक बातें भी कोर्ट में पेश की थी। दलीले सुनने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया।
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