गुजरात : राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के मकानों के बकाए का जुर्माना किया माफ

समय सीमा के भीतर किस्तें नहीं चुकाने वाले लाभार्थियों पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जुर्माने का प्रावधान

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गुजरात हाउसिंग बोर्ड और स्लम क्लीयरेंस सेल योजनाओं में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन मुआवजा योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक जुर्माने में 100 फीसदी छूट देने का अहम फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के मकानों के बकाए पर 100 फीसदी जुर्माना माफी की घोषणा की है।

राज्य सरकार के इस फैसले से गुजरात हाउसिंग बोर्ड और स्लम क्लीयरेंस सेल की पुरानी योजनाओं में बचे लाभार्थियों के परिवारों को भी फायदा मिल सकेगा। इतना ही नहीं, समय सीमा के भीतर किस्त का भुगतान करने में असमर्थ लाभार्थियों के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दंड का प्रावधान होने के कारण, मुख्यमंत्री ने बकाया दंड ब्याज को भी कम करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के इस फैसले से गुजरात हाउसिंग बोर्ड को बकाया किस्तें मिल सकेंगी और नये आवास की योजना बनाने में आर्थिक गति मिलेगी। इसके अलावा जुर्माना माफ होने से मकान मालिक किस्त की रकम चुकाकर अपने स्वामित्व का दस्तावेजीकरण कर सकेंगे। इसके फलस्वरूप हाउसिंग बोर्ड के पुराने मकानों का पुनर्विकास भी किया जा सकेगा।