सूरत : फोस्टा चुनाव का कार्यक्रम घोषित, 8 जुलाई को वनकर मार्केट परिसर में होगा मतदान

12 जून से नामांकन पत्र का वितरण 14 जून को शाम 6 बजे तक फोर्म स्वीकारा जायेगा

सूरत : फोस्टा चुनाव का कार्यक्रम घोषित, 8 जुलाई को वनकर मार्केट परिसर में होगा मतदान

17 जून को फोर्म की जांच होगी, 19 को नामांकन वापस लिया जायेगा और 20 जून को प्रत्याशियों की अंतिम सूची घोषित होगी

फोस्टा चुनाव-2023 के लिए चुनाव अधिकारियों द्वारा चुनाव कार्यक्रम की अधिकारिक घो‌षण की गई है। 12 से 14 जून तक नामांकन किया जायेगा 20 जून को प्रत्याशियों की अंतिम सूचि घोषित होगी और 8 जूलाई 2023 को वनकर संघ टेक्सटाईल मार्केट के पार्किंग में चुनाव होगा। 

फेडरेशन ऑफ सूरत  टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशस ( फोस्टा) का चुनाव कार्यक्रम की मुख्य चुनाव अधिकारी बृजमोहन अग्रवाल, चुनाव अधिकारी अशोक जैन, शंभु पोद्दार, गुरूमुख कुंगवानी, महेन्द्र पाल खुराना ने जानकारी दी। फोस्टा चुनाव के लिए 211 मार्केटों से चुनाव समिति को 636 मतदाताओं की सूची प्राप्त हुई ।

चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने के बाद चुनाव कार्यक्रम तय किया गया। मतदाता सूची में जो नाम है वही मतदान कर सकेंगे और उन्ही में से प्रत्याशी नामांकन कर सकता है। 12 से 14 जून तक दोपहर 2 से सायं 6 बजे तक फोस्टा कार्यालय से नामांकन फोर्म प्राप्त कर जमा कर सकते है। फोर्म की जांच 15 और 16 जून 2023 को होगी। 17 जून को फोर्म की जांच के प्रत्याशीयों की सूची सार्वजनिक कि जायेगी। सोमवार 19 जून 2023 को शाम 6 बजे तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 20 जून मंगलवार को फोस्टा कार्यालय में प्रत्याशियों की अंतिम सूची घोषित की जायेगी।

फोस्टा  चूनाव  के लिए मतदान 8 जूलाई 2023 शनिवार को सूबह 11 से शाम 5 बजे तक वनकर टेक्सटाईल मार्केट रिंगरोड सूरत के पार्किंग में होगा। मतदान पुर्ण होने के बाद वही पर शाम 6 बजे के बाद मतगणना शुरू होकर मतो कि गिनती पुर्ण होने के बाद परिणाम की घोषणा की जायेगी। 

चुनाव अधिकारी ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि नामांकन फोर्म के साथ प्रत्याशी को 2500 रुपये फिस देनी होगी जो रिटर्न नही होगी। चुनाव समिति द्वारा घोषित और मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा आयी सूची में शामिल प्रतिनिधि सदस्य ही मतदान कर सकेंगे।

चुनाव के लिए प्रत्याशी रंगीन कपड़े का व्यापारी होना आवश्यक है जिसके लिए प्रत्याशी का जीएसटी नंबर और नगर निगम का गुमास्ता प्रमाणपत्र की जांच की जायेगी। प्रत्याशी को फोर्म के साथ 2 फोटो और फोटो पहचान पत्र में आधार कार्ड , ड्राईविंग लायसन्स, पेन कार्ड तथा इलेक्शन कार्ड में से किसी एक साथ में लाना आवश्यक है। 

मतदान के दिन मतदाता को भी अपना फोट पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक मतदाता को 41 उम्मीदवारों को मत देना होगा। 41 से कम या ज्यादा मत करने पर मत अवैध्य हो जायेगा। मतदान करते समय तय जगह पर ही निशानी करनी होगी उसके अलावा किसी प्रकार की अन्य निशानी या कुछ भी लिखा होने पर मत अवैध घोषित हो जायेगा।  

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