
वडोदरा : चेक वापसी मामले में दोषी पाई गई महिला ठेकेदार को दो साल का साधारण कारावास
मुआवजा के रुप में 28.9 लाख भुगतान करने का आदेश दिया है
सड़क बनाने के लिए 37.29 लाख की मदद करने के बाद वह रकम वापस करने के संदर्भ दिया चेक रिटर्न केस में अदालत ने आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी की महिला प्रबंधक को दोषी ठहराते हुए दो साल के साधारण कारावास के साथ मुआवजा के रुप में 28.9 लाख भुगतान करने का आदेश दिया है।
शहर के अटलादरा क्षेत्र में रहते और कृषि और निर्माण व्यवसाय से जुड़े शिकायतकर्ता दिलीपभाई छोटाभाई पांचाल और आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सीमाबेन अशोकभाई टेलर (निवासी - निसर्गग्रीन अपार्टमेंट, अटलदरा) के बीच व्यापारिक मित्रता थी। सीमाबेन को वीरमगाम, बावला और बोटाद में सड़क निर्माण का ठेका मिला है। जो करीब 16 लाख का काम था। जब उन्हें व्यवसाय के लिए पैसे की जरूरत थी चब दिलीपभाई ने उन्हें 37.29 लाख की मदद की थी। जिसमें से आरोपी ने 8.20 लाख रुपये वापस कर दिए। जबकि 28.9 लाख बकाया था। जिसका चेक दिया था। चेक रिटर्न होने पर
शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ दी नेगोशियेबल एन्स्ट्रिमेन्ट अधिनियम 138 के तहत मामला दर्ज कराया था।
सुनवाई अभियोजन पक्ष के वकील एसआर प्रजापति और बचाव पक्ष के वकील डीपी ठकरानी ने दलीलें पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक हसमुखभाई खंबाती ने दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों की जांच करने के बाद कहा कि इस तरह के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। अदालत को यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना चाहिए कि आरोपी को अपने कृत्य का एहसास हो और शिकायतकर्ता को पर्याप्त मुआवजा मिले।