सूरत : कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया बड़ा झटका, दो साल की सजा पर रोक की याचिका खारिज

राहुल को मानहानि मामले में सेशन्स कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब हाई कोर्ट में करेंगे अपील

सूरत : कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया बड़ा झटका, दो साल की सजा पर रोक की याचिका खारिज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने 'मोदी उपनाम' पर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा पर रोक लगाने की राहुल की याचिका खारिज कर दी। अब राहुल गांधी के पास सत्र न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है।

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने 'मोदी सरनेम' को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर सूरत पश्चिम से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। चार साल बाद  23 मार्च 2023 को सूरत की एक निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराया और दो साल की जेल की सजा सुनाई।

लोकसभा सचिवालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राहुल की संसद की सदस्यता रद्द कर दी थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। दरअसल, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उनकी सदस्यता (संसद और विधान सभा से) रद्द कर दी जाती है। इतना ही नहीं सजा पूरी होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं।

राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प हैं?

राहुल गांधी की याचिका पर सत्र न्यायालय के आज के फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि अगर कोर्ट राहुल की दलील मान लेती है और सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा देती तो राहुल की संसद की सदस्यता बहाल हो सकती थी । हाल ही में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल के मामले में भी यही देखने को मिला था।

जनवरी में एक ट्रायल कोर्ट ने मोहम्मद फैसल को हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद फैसल की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। फैसल ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपील की थी। केरल हाई कोर्ट ने मोहम्मद फैसल की सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद मोहम्मद फैसल की सदस्यता बहाल कर दी गई। हालांकि अब कोर्ट ने राहुल को राहत नहीं दी है। ऐसे में राहुल सेशन कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

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