
सूरत : पशुपालक दो माह में अपने मवेशियों का कराएं रजिस्ट्रेशन, पुलिस कमिश्नर ने अधिसूचना जारी की
सार्वजनिक सड़कों पर चारे की बिक्री पर लगेगी रोक
शहर पुलिस आयुक्त अधिकार क्षेत्र में आनेवाले सभी ग्वाले दो महिनों के भीतर मवेशियों का रजिस्ट्रेशन कराए
सड़क पर आवारा मवेशियों को नियंत्रित करने के लिए सूरत पुलिस द्वारा जारी अधिसूचना की समय सीमा बढ़ा दी गई है। आवारा पशुओं और मवेशियों को दिए जाने वाले चारे पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना दो महीने की समय सीमा के साथ जारी की गई है। जिसके तहत पशुपालकों को दो महीने के भीतर अपने सभी मवेशियों का नगर निगम के तहत पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर मवेशियों को दिए जाने वाले चारे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
पशुपालक दो माह के अंदर पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराए
सूरत शहर के पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर ने एक बार फिर पशुपालकों के लिए अधिसूचना जारी किया है। पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले मवेशियों (गाय, भैंस, मवेशी आदि) के मालिकों ग्वाले के लिए एक विशेष अधिसूचना प्रकाशित की गई है। पुलिस आयुक्त द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर, उनके स्वामित्व वाले सभी मवेशियों को सूरत नगर निगम द्वारा टैग और चिप किया जाना चाहिए। मवेशियों का अनिवार्य पंजीकरण कराने की चेतावनी दी गई है।
मवेशियों के स्वामित्व में किसी भी परिवर्तन की सूचना देनी होगी
इसके अलावा, टैग किए गए और चिप लगाए हुए मवेशियों के स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में, यानी अगर ऐसे पंजीकृत मवेशियों को बेचा जाता है, गिरवी रखा जाता है, उपहार में दिया जाता है या मालिक द्वारा विरासत में दिया जाता है, तो मवेशियों के मालिक सूरत नगर निगम को इसकी रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह अगर कोई मवेशी मर भी जाता है, तो उसके मालिक को सूरत नगर निगम को इसकी सूचना देनी होगी।
पशुओं के चारे की सार्वजनिक सडकों पर बिक्री पर रोक
इसके अलावा सूरत शहर क्षेत्र में पुलिस आयोग के नियम के तहत पूरे क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा चारा बेचने और पशुओं को सार्वजनिक रूप से खिलाने और रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश दिनांक 16/04/2023 से 14/06/2023 तक प्रभावी रहेगा। चेतावनी भी दी गई है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले सजा के भागी होंगे।