वडोदरा : अदालत ने छेड़खानी एवं दुष्कर्म के प्रयास मामले में दो आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई
मानसिक रुप से विक्षिप्त किशोरी की दो लोगों ने आबरु लेने की कोशिश की थी
साक्षी ने घर की टूटी खिड़की से पूरी घटना देखी
दो साल पहले वडोदरा शहर के तुलसीवाड़ी इलाके में दो लोगों ने एक मानसिक रुप से विक्षिप्त किशोरी की दो लोगों ने आबरु लेने की कोशिश की थी। यह मामला कोर्ट में चल रहा था, वहीं कोर्ट ने इस अपराध में आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच साल की साधारण कैद व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियुक्तों को उन मामलों में एक उदार सजा दी जानी चाहिए जहां परिवार के समर्थन के आधार पर अपराध के लिए पश्चाताप हो।
परिवादी की 12 वर्षीय पुत्री शाम के समय अपनी बहन के साथ सब्जी मार्केट जा रही थी
जून 2021 में परिवादी की 12 वर्षीय पुत्री शाम के समय अपनी बहन के साथ सब्जी मार्केट जा रही थी। तभी साबिर ने उसे रोक लिया और कालू कालिया के घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस संबंध में करेलीबाग पुलिस ने छेड़खानी, अपहरण समेत अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जब अदालत में मामला चल रहा था तो अभियोजन पक्ष की ओर से वकील जेएम बेलिम ने तर्क दिया कि प्रत्यक्षदर्शी और अन्य गवाहों की शिकायत का समर्थन किया गया है। साक्षी ने घर की टूटी खिड़की से पूरी घटना देखी।
पंचनामा के अनुसार घटना मकान की खिड़की का टूटा होना साबित होता है
पंचनामा के अनुसार घटना मकान की खिड़की का टूटा होना साबित होता है। कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। आरोपितों गरीब है इस, कराण से उन्हें राहत नहीं मिल सकता। गुजारिश है कि सजा को समाज में मिसाल के तौर पर पेश किया जाए। न्यायालय ने अपराध में साबिर उर्फ शेरो करीमभाई शेख (निवास-भांडवाड़ा, फतेपुरा) व विक्की उर्फ रवि उर्फ कालो कलियो राजूभाई भिटोरा (निवास-गणेश नगर झुपडपट्टी, तुलसीवाड़ी) को अपराध में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।