सूरत : जानिये हीरा कंपनी ने रत्नकलाकारों के साथ ऐसा क्या अन्याय किया जो 20 हजार का जुर्माना लग गया?
सूरत की मारूति इम्पेक्ष कंपनी द्वारा श्रमिकों का हक्क नहीं देने पर श्रम विभाग में शिकायत
सूरत की एक बड़ी हीरा कंपनी पर सूरत के श्रम विभाग द्वारा 20 हजार रुपये का जुर्माने लगाया गया है। इस कंपनी द्वारा हीरा तराशने वालों अर्थात रत्न कलाकारों को उनका अधिकार नहीं देने पर यह कार्यवाही की गई।
हीरा उद्योग में कई कारखानों के श्रमिक यानी रत्न कलाकार श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित हैं। सूरत में मारूति इम्पेक्स डायमंड की बड़ी फैक्ट्री है जिसमें दो हजार रत्न कलाकार काम करते हैं। इस कंपनी द्वारा श्रम विभाग अधिनियम के तहत रत्न कलाकारों को लाभ नहीं देने की शिकायत विभाग को मिली थी। इसके बाद विभाग ने मारुति इम्पेक्स पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
श्रम अधिनियम के तहत कंपनी में काम करने वाले रत्न कलाकारों को भविष्य निधि, वेतन पर्ची, ईएसआईसी, पहचान पत्र, महंगाई के हिसाब से वेतन वृद्धि, बोनस, हक रजा, ग्रेज्युईटी, ओवरटाइम का वेतन, कैंटीन सहित अन्य लाभ देने होते हैं, जो कंपनी द्वारा नहीं दिये जा रहे थे।इस मामले में रत्नकलाकार एसोसिएशन द्वारा श्रम विभाग में शिकायत करने के बाद कंपनी को जुर्माना लगाया गया।