अहमदाबाद : पीएम मोदी को डिग्रियां घोषित करने की जरूरत नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर लगाया जुर्माना

गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की एकल पीठ ने सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया

अहमदाबाद : पीएम मोदी को डिग्रियां घोषित करने की जरूरत नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर लगाया जुर्माना

अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया

गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका को तुच्छ और भ्रामक बताते हुए उच्च न्यायालय ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। केजरीवाल ने मांगी पीएम मोदी के डिग्री सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी थी। 

सीएम केजरीवाल को दिया निर्देश

सीएम केजरीवाल को अब इस जुर्माने की राशि को गुजरात राज्य के राज्य विधिक सेवा विभाग में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि भारत के सीआईसी ने एक आदेश जारी कर पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया था। अब गुजरात हाईकोर्ट में जस्टिस बीरेन वैष्णव की सिंगल बेंच ने सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया है। 

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