बिना आई एस आई मार्क लगे हुए खाना पैक करने में प्रयुक्त ऐल्युमिनियम फॉइल बनाने वाली ईकाई के उपर भारतीय मानक ब्यूरो का छापा

बिना आई एस आई मार्क लगे हुए खाना पैक करने में प्रयुक्त ऐल्युमिनियम फॉइल बनाने वाली ईकाई के उपर भारतीय मानक ब्यूरो का छापा

सूरत। भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा ब्यूरो से बिना आई एस आई  मार्क के खाना पैक करने में प्रयुक्त ऐल्यूमिनियम फोइल ( पन्नी), एलुपैक वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड सिलवासा के ऊपर दिनांक 11-03-2023 को छापेमारी की कार्रवाई की गई छापेमारी के दौरान फर्म के पास से बड़ी मात्रा में बिना आई एस आई मार्क लगे हुए खाना पैक करने में प्रयुक्त ऐल्यूमिनियम फोइल ( पन्नी), जब्त किये गये। उपरोक्त फर्म के पास खाना पैक करने में प्रयुक्त ऐल्यूमिनियम फोइल ( पन्नी) के लिये बी आई एस का लाइसेंस नहीं था। बिना आई एस आई  मार्क के खाना पैक करने में प्रयुक्त ऐल्यूमिनियम फोइल ( पन्नी) का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इसलिये उपरोक्त फर्म के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या ष्टत्र-ष्ठरु-श्व-15022020-216174 दिनांक 13 फरवरी 2020 को जारी ऐल्यूमिनियम फॉइल (गुणवता नियंत्रण ) आदेश- 2020 के अनुसार खाना पैक करने में प्रयुक्त ऐल्यूमिनियम फोइल के ऊपर आई एस आई  मार्क 17-08-2020 के बाद से अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात कोई भी उत्पादक या व्यापारी बिना आई एस आई मार्क लगे हुए खाना पैक करने में प्रयुक्त ऐल्यूमिनियम फोइल का उत्पादन, विक्रय एवं भंडारण नहीं कर सकता है। ऐसा करते पाये जाने पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 17 के उल्लंघन की कार्यवाही की जाएगी। यह अपराध दंडनीय है जिसके अंतर्गत दो वर्ष तक का कारावास अथवा न्यूनतम रूपये 200000/- का आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान है।

बेईमान निर्माता आम तौर पर जनता को धोखा देने के लिए, भारतीयमानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना इस तरह के उत्पादों का उत्पादन करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो समय समय पर इस प्रकार की सामग्री के उपयोग से धोखा और संभावित सुरक्षा खतरों से आम जनता को बचाने के लिए शृंखलाबद्ध रूप से दुरूपयोग की प्राप्ति / एकत्रित सूचना के अनुसार छापा मारती है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणचिन्ह के दुरूपयोग की जानकारी हो अथवा अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले उत्पादों का उत्पादन करने वालो के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो वह प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, सूरत शाखा कार्यालय, प्रथम तल, दूरसंचार भवन, करीमाबाद ऐडमिन बिल्डिंग, घोड़ डोड रोड 395001 ( दूरभाष 0261-2990071 ) को लिख सकते हैं। शिकायत को  subo-bis@bis.gov.in अथवा cmed@bis.gov.in पर ईमेल द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार की सूचना देने वाले की पहचान को अतिगोपनीय रखा जायेगा

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