राजकोट : लोक साहित्यकार देवायत खवड की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने भी जमानत अर्जी खारिज कर दी

राजकोट : लोक साहित्यकार देवायत खवड की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने भी जमानत अर्जी खारिज कर दी

चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही देवायत खवड जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे

लोक साहित्यकार देवायत खवड इस समय जेल में हैं। मयूर सिंह राणा पर लोहे के पाइप से हमला करने के आरोप में फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में देवायत खवड और उसके साथियों ने राजकोट सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उसका उत्तरायण भी जेल में गुजरा था। अब हाईकोर्ट ने देवायत खवड की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही वह जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे।

सत्र न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और उच्च न्यायालय में अपील की

मिली जानकारी के मुताबिक राजकोट की सेशन कोर्ट द्वारा देवायत खवड की जमानत खारिज किए जाने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। अब वह चार्जशीट के बाद ही जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे।

रेकी किए जाने की सीसीटीवी फुटेज मिली है

19 दिसंबर को खवड समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां पुलिस ने और रिमांड नहीं मांगा तो तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। इसके बाद खंड पुलिस ने साजिश की धारा जोड़ने के लिए रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। जिसमें बताया गया कि देवायत खवड़ व उसके साथियों ने साजिश रचकर मयूरसिंह पर हमला किया। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को मयूरसिंह के ऑफिस के पास रेकी करने की सीसीटीवी फुटेज मिली है। 

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