बिना यात्रियों को लिए ही उड़ गई थी फ्लाइट, अब डीजीसीए ने Go Air पर लगाया दस लाख का जुर्माना

बिना यात्रियों को लिए ही उड़ गई थी फ्लाइट, अब डीजीसीए ने Go Air पर लगाया दस लाख का जुर्माना

9 जनवरी को गो एयर का विमान 55 यात्रियों को बेंगलुरु में ही छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गया था विमान

हाल के दिनों में विमानों में यात्रियों के साथ मारपीट और एयरहोस्टेस के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में तेजी आई है। वहीं एक और घटना में गो फर्स्ट फ्लाइट के 55 यात्रियों को बिठाए बिना उड़ान भरने की घटना सामने आई थी। इस मामले में डीजीसीए ने गो एयर से रिपोर्ट मांगी थी। अब नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस घटना में गो फर्स्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 9 जनवरी को, दिल्ली-बैंगलोर गो एयर की फ्लाइट ने बैंगलोर हवाई अड्डे से 55 यात्रियों को लिए बिना ही उड़ान भरी। जांच करने पर पता चला कि गो एयर के कम्युनिकेशन में दिक्कत थी।

55 यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया

आपको बता दें कि GoFirst की बेंगलुरु-दिल्ली फ्लाइट ने 55 यात्रियों को लिए बिना ही उड़ान भर दी थी। गो फर्स्ट ने इस मामले में आंतरिक जांच भी की थी। गो फर्स्ट ने इन सभी 55 यात्रियों को दूसरी उड़ान से दिल्ली भेजा गया। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गो फर्स्ट से पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगी थी। रिपोर्ट के आने बाद डीसीजीए ने गो एयर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

यात्रियों ने रोष व्यक्त किया और एयरलाइंस से जवाब मांगा

उल्लेखनीय है कि इस घटना के बाद गुस्साए यात्रियों ने ट्विटर पर पीएम मोदी के कार्यालय और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग किया और एयरलाइंस से जवाब मांगा।

गो एयर की ही गलती, यात्रियों को नहीं दे पाए सुविधा - DGCA

इस पुरे मामले में डीजीसीए ने गो एयर की गलत ठहराया और कहा 9 जनवरी को बैंगलोर-दिल्ली रूट पर गो फर्स्ट की फ्लाइट G8-116, बैंगलोर हवाई अड्डे पर ही 55 यात्रियों को छोड़कर चली गई। डीजीसीए ने अपनी प्राथमिक जांच में पाया की गो एयर यात्रियों को सही से मैनेज नहीं कर पाया। 

गो एयर ने यात्रियों से माफी मांगी

हालांकि गो एयर ने इस मामले के बाद में फ्लाइट के सभी क्रू को अगले आदेश तक के लिए हटा दिया। गो एयर ने उन सभी 55 यात्रियों, जिनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, को पूरे देश में 1 टिकट फ्री देने का ऐलान किया है। 12 महीने में ये यात्री देश में किसी भी शहर के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही गो एयर ने पूरे मामले में यात्रियों से माफी मांगी है।

एयर इंडिया पर भी लगा था 30 लाख रुपये का जुर्माना

हाल ही में एयर इंडिया के विमान में पेशाब-घटना को लेकर डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई की थी। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही, घटना के समय विमान के पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। पिछले साल 26 नवंबर को पेशाब करने की घटना के लिए एयर इंडिया ने गुरुवार को यात्री शंकर मिश्रा पर चार महीने का प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध उन पर लगे 30 दिन के प्रतिबंध के अतिरिक्त है। यह घटना 4 जनवरी को डीजीसीए के संज्ञान में आई। एयर इंडिया के सीईओ ने यह भी कहा कि चालक दल के चार सदस्यों और एक पायलट को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है और एयरलाइन बोर्ड पर शराब परोसने की अपनी नीति की समीक्षा कर रही है।

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