गुजरात : सड़कों पर बेवजह अंधाधुंध हार्न बजाने वालों की खैर नहीं, लग सकता है बड़ा जुर्माना 

गुजरात : सड़कों पर बेवजह अंधाधुंध हार्न बजाने वालों की खैर नहीं, लग सकता है बड़ा जुर्माना 

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हॉर्न बजाने, पीयूसी, ओवर स्पीडिंग आदि के संबंध में विशिष्ट नियम हैं

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा विभिन्न कानून प्रदान किए गए हैं। जिसमें तेज गति से वाहन चलाने, बिना कारण जोर से हॉर्न बजाने, वाहन के कागजात, पीयूसी आदि के संबंध में विशिष्ट नियमों का प्रावधान है। भारत सरकार ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई नियम बनाए हैं। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, कानून के प्रावधान में कहा गया है कि चालक को वाहन के दस्तावेज और पीयूसी, बीमा दस्तावेज चालक के पास होने चाहिए।

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहनों को लेकर खास नियम हैं

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, तेज गति से वाहन चलाने, जोर से हॉर्न बजाने, वाहन के कागजात, पीयूसी आदि के संबंध में विशिष्ट नियम हैं। हम सभी यह जानते हुए भी नियमों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन सरकार अब इस मामले को लेकर गंभीर हो गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें।

बिना कारण हॉर्न बजाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है

हम सभी हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हॉर्न का गलत इस्तेमाल करना और इस तरह से हॉर्न बजाना जैसे किसी को परेशान करना अपराध है। इसके लिए कानून में विशेष प्रावधान है। इसके अलावा, प्रतिबंधित क्षेत्र में हार्न बजाने पर भारी जुर्माना लग सकता है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के अनुसार बिना किसी कारण के लगातार हॉर्न बजाने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कानून बाइक रेसर्स के लिए भी प्रावधान करता है

प्रदेश के कुछ शहरों में युवा बाइक रेसिंग कर रहे हैं। इसके लिए भी कानून में खास प्रावधान है। इसके लिए भारतीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 189 के तहत पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।