गुजरात : सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए किए दो बड़े ऐलान, जानें 

गुजरात : सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए किए दो बड़े ऐलान, जानें 

मार्च 2022 से बकाया घर कर के ब्याज दंड और वारंट शुल्क की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नागरिकों को सभी प्रकार के नगरपालिका कर बकाया का भुगतान करने में राहत देते हुए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी श्रेणियों की नगरपालिकाओं को पर्याप्त धन और वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने और कस्बों के करदाताओं को करों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "आजादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहन मुआवजा योजना" की घोषणा की है। इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मुआवजा योजना के मानदंडों को और अधिक उदार बनाने के लिए दो निर्णय लिए हैं

ब्याज दंड और वारंट शुल्क की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी

मुख्यमंत्री द्वारा किये गये इस निर्णय के अनुसार जो करदाता अपनी सम्पत्तियों पर 31 मार्च 2022 तक या उससे पहले के सभी प्रकार के करों के बकाया का भुगतान डिमांड बिल में 31 मार्च 2023 तक करते हैं उन्हें नोटिस शुल्क की राशि, ब्याज की राशि जुर्माना और वारंट शुल्क 100 प्रतिशत माफ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह भी निर्णय लिया है कि जो करदाता अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 की कर राशि का भुगतान 30 जून-2023 तक अग्रिम रूप से करेंगे, उन्हें इस आजादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहन मुआवजा योजना के तहत 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

देय कर की राशि 30 जून-2023 तक अग्रिम भुगतान पर प्राप्त होगी

ऐसे कर की अग्रिम राशि का भुगतान मोबाइल एप्लीकेशन या ई-नगर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 30-जून-2023 तक करने वाले करदाताओं को ऑनलाइन अग्रिम कर भुगतान करने वाले नागरिकों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट दिया जायेगा। अग्रिम कर का भुगतान जून-2023 तक किया जायेगा।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय के फलस्वरूप प्रदेश के नागरिकों को आगामी वर्ष के लिए करों एवं अग्रिम करों के भुगतान के लिए प्रोत्साहन एवं प्रेरणा मिलेगी। इतना ही नहीं, ऑनलाइन टैक्स लेनदेन को भी बढ़ावा मिलेगा।