सूरत : जानिये पावर ऑफ अटर्नी के इस बदले नियम के बाद से संपत्ति खरीदने-बेचने वालों को टैंशन क्यों बढ़ गया है!?

सूरत : जानिये पावर ऑफ अटर्नी के इस बदले नियम के बाद से संपत्ति खरीदने-बेचने वालों को टैंशन क्यों बढ़ गया है!?

अब संपत्ति की खरीद-बेच के दस्तावेज के समय पावर ऑफ अटर्नी लेने वाले का नहीं अपितु देने वाले का जीवन विलेख हलफनामा अनिवार्य हो गया है

पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर दस्तावेज के पंजीकरण में संबंधित व्यक्ति को दिया गया अधिकार कितना भी पुराना क्यों न हो, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले के जीवित विलेख का हलफनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य करने का नियम सूरत सब रजिस्ट्रार कचहरी में लागू कर दिया गया है। ऐसे में सूरत में पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर लाखों रुपये की अचल-चल संपत्ति के खरीदार असमंजस में पड़ गये हैं। 

ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि पावर ऑफ एयर के आधार पर सूरत शहर या जिले में संपत्ति खरीदने से पहले सौ बार सोचने का समय आ गया है। अभी तक जो दस्तावेज पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर होता था उस मामले में ये अधिकार देने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि जिसके नाम अधिकार दिया गया उसके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना पर्याप्त था और उसके आधार पर दस्तावेज बन जाया करता था। इस प्रकार पुरानी पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर दस्तावेज बनाए जाने के कारण कई शिकायतें और विवाद के मामले भी बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट में ही संशोधन कर सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में सर्कुलर जारी कर दिया है कि अब पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर दस्तावेज दर्ज करते समय जिसके नाम पर पावर दी गई है उसका नहीं अपितु जिसने मुख्तारनामा लिखा है, उसे अपना जीवित विलेख हलफनामा प्रस्तुत करना होगा, तभी दस्तावेज़ को पंजीकृत किया जाएगा, अन्यथा दस्तावेज़ को पंजीकरण के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

इस सर्कुलर के कारण, जिन लोगों ने पिछले वर्षों में पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर दस्तावेज़ करने का निर्णय लिया है या पावर ऑफ़ अटॉर्नी ले चुके हैं, उन्हें दस्तावेज़ीकरण से पहले अनिवार्य जीवित शपथ पत्र प्राप्त करने के लिए दौड़ना-भाग करनी होगी। इस वजह से लाखों-करोड़ों रुपए खर्च कर प्रॉपर्टी खरीदारों की टेंशन बढ़ गई है। 

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प्रतिकात्मक तस्वीर

 

विदेश में निष्पादित मुख्तारनामा के हलफनामा एक माह के भीतर जमा करना होगा

सूरत शहर या जिले में कोई संपत्ति होगी और इस संपत्ति का मालिक विदेश में रह रहा होगा और यदि विदेश में मुख्तारनामा निष्पादन किया गया होगा तो उस स्थिति में निबंधन के लिए उप पंजीयक के कार्यालय में आने पर बिना निबंधन के दस्तावेज को एक माह के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। इस एक माह में विदेश में रह रहे पावरदार को जीवित होने का शपथ पत्र जमा करना होगा। यदि यह प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दस्तावेज़ बिना पंजीकरण के रद्द कर दिया जाएगा।

सूरत के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में क्रियान्वयन शुरू हो गया है

सूरत शहर व जिले के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में राज्य सरकार के सर्कुलर का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है. इस बारे में और जानकारी देते हुए सूरत जिला निबंधन के मुख्य निरीक्षक संदीप सवानी के मुताबिक, नए सर्कुलर से काफी सहूलियतें होंगी और परस्पर विरोधी मामले जो बढ़ रहे हैं, वह भी घटेंगे। क्योंकि अब मुख्तारनामा देने वाले का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा इसके बाद ही दस्तावेज का पंजीकरण होगा।