सूरत : मेगा स्टोर धीरज सन्स के संचालक को एक साल की सजा

सूरत :  मेगा स्टोर धीरज सन्स के संचालक को एक साल की सजा

धीरज संस के संचालक अंकुर मोदी को चेक वापसी मामले में सूरत जिला अदालत ने सुनाई सजा

सूरत शहर में सुपर स्टोर्स के क्षेत्र में बेहद मशहूर नाम धीरज सन्स के संचालक को सूरत जिला अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। ऐसा क्या हुआ कि शहर की इतनी नामी कंपनी के संचालक को कोर्ट ने सजा सुनाई?, यह सवाल सुबह से नगर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत शिकायत

इस मामले की जानकारी यह है कि धीरज सन्स के आठवगेट स्थित मेगा स्टोर चलाने वाले अंकुर प्रफुल्लचंद्र मोदी के खिलाफ उसके दोस्त अश्विन बच्चू शाह ने कोर्ट में फरियाद दाखिल की थी। अश्विन बच्चू शाह ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अंकुर मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

एक वर्ष कारावास की सजा एवं 10 लाख रुपये मुआवजा के आदेश

परिवादी अश्विन शाह के अधिवक्ता याह्या शेख मुख्तियार शेख द्वारा दिनांक 16-12-2019 को सूरत की जिला अदालत में मुकदमा दायर किया गया था। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तारीख 22-12-2022 को धीरज संस के संचालक अंकुर प्रफुलचंद मोदी को संबंधित मामले में दोषी करार देते हुए एक वर्ष कारावास की सजा एवं परिवादी को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

अंकुर मोदी के खिलाफ क्या शिकायत थी?

मामले के तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता अश्विन शाह केटरिंग का व्यवसाय करता है, जबकि आरोपी अंकुर प्रफुल्लचंद मोदी और उसकी पत्नी जेनिशबेन अंकुर मोदी अठवागेट स्थित धीरज संस मेगा स्टोर चलाते हैं। अंकुर ने अपने दोस्त अश्विन से 10 लाख रुपये की मांग की क्योंकि उन्हें वर्ष 2018 में रुपयों की जरूरत थी। अश्विन ने दोस्ती की खातिर अंकुर मोदी को 10 लाख रुपये का उधार दिये। कुछ समय बाद जब अश्विन ने अपना बकाया मांगा तो अंकुर ने भुगतान के लिए चेक दे दिए। हालांकि ये चेक रिटर्न हो गये। लिहाजा अश्विन ने अंकुर मोदी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी।

अंकुर मोदी ने कई लोगों से पैसे उधार लिए

इस मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि अंकुर मोदी ने अपने दोस्त अश्विन शाह और कई अन्य लोगोंं से भी कथित रूप से पैसे उधार लिए थे। उसके लिए अंकुर मोदी ने लेनदारों को संपत्ति देने का वादा किया था। अश्विन शाह ने अदालत में लेनदारों की सूची के साथ सबूत पेश किए। कोर्ट ने संबंधित सबूतों को ध्यान में रखते हुए धीरज सन्स मेगा स्टोर्स के संचालक अंकुर मोदी को एक साल कैद की सजा सुनाई है।

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